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कोविड -19

ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा

Janjwar Desk
25 May 2021 11:26 AM GMT
ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा
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(अदालत ने भी विधायक की याचिका को स्वीकार करते हुए याचिका दायर कर ली है)

विधायक ने अदालत को बताया कि कोविड-19 के दौरान गाजियाबाद में ऑक्सिजन की कमी से तमाम लोगों की मौत हुई है। उन्होंने इस पर मौत का जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए उन्हें अब अदालत की शरण लेनी पड़ी है...

जनज्वार डेस्क। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र से भाजपा विधायक ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट दरवाजा खटखटाया है। इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी से 2 हफ्ते के अंदर दिन के अंदर शपथ पत्र दाखिल किए जाने के आदेश दिए हैं और 7 जून को अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई तारीख मुकर्रर की है।

भाजपा विधायक ने 1 मई को एडीएम शैलेंद्र कुमार सिंह पर आरोप लगाते हुए उन पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। इस मामले को लेकर वह एसएसपी से भी मिले थे और जब मुख्यमंत्री गाजियाबाद आए तो उनसे भी यह शिकायत विधायक ने की। लेकिन इस मामले में प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ कोई जांच नहीं हुई ,तो उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

विधायक ने अदालत को बताया कि कोविड-19 के दौरान गाजियाबाद में ऑक्सिजन की कमी से तमाम लोगों की मौत हुई है। उन्होंने इस पर मौत का जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए उन्हें अब अदालत की शरण लेनी पड़ी है। अदालत ने भी विधायक की याचिका को स्वीकार करते हुए याचिका दायर कर ली है और इस मामले की दोनों पक्षों की सुनवाई के लिए 7 जून की तारीख मुकर्रर की है।

विधायक ने अदालत को बताया कि कोविड-19 के दौरान गाजियाबाद में ऑक्सिजन की कमी से तमाम लोगों की मौत हुई है। उन्होंने इस पर मौत का जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए उन्हें अब अदालत की शरण लेनी पड़ी है। अदालत ने भी विधायक की याचिका को स्वीकार करते हुए याचिका दायर कर ली है और इस मामले की दोनों पक्षों की सुनवाई के लिए 7 जून की तारीख मुकर्रर की है।

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