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राजनीति

बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वीकारी कर्नल पुरोहित की मालेगांव विस्फोट में आरोपमुक्त किए जाने की याचिका

Janjwar Team
22 Jun 2018 6:58 AM GMT
बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वीकारी कर्नल पुरोहित की मालेगांव विस्फोट में आरोपमुक्त किए जाने की याचिका
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इस मामले में अगली सुनवाई होगी 16 जुलाई को, पुरोहित ने कहा एनआईए ने नहीं ली है मेरे खिलाफ केस चलाने की अनुमति, इसलिए किया जाए मालेगांव विस्फोट मामले से मुक्त...

जनज्वार, दिल्ली। 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में कर्नल पुरोहित की ओर से आरोपमुक्त किये जाने की याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इस केस की अंतिम सुनवाई 16 जुलाई को होनी है।

गौरतलब है कि मालेगांव बम धमाके के मामले में आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहित की ओर से खुद को मालेगांव बम धमाके वाले मामले से मुक्त किए जाने को लेकर दायर आवेदन पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें केस की अंतिम सुनवाई 16 जुलाई को किए जाने का फैसला सुनाया गया।

मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी कर्नल पुरोहित और साध्वी पर से हटा मकोका और यूएपीए

18 जून को जस्टिस आरवी मोरे व जस्टिस अनूजा प्रभुदेसाई की बेंच के पास कर्नल पुरोहित का खुद को मालेगांव विस्फोट मामले से आरोपमुक्त किए जाने का आवेदन सुनवाई के लिए आया था। आवेदन में पुरोहित की तरफ से कहा गया था कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ मुकदमा जारी रखने के लिए सेना से अनुमति नहीं ली है, इसलिए मुझे इस मामले से मुक्त कर दिया जाना चाहिए।



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पुरोहित 2008 मालेगांव बम धमाके के मामले में आरोपी है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से पिछले साल 21 अगस्त को जमानत दी गई थी। इसके अलावा कर्नल पुरोहित पर से मकोका और यूएपीए हटा दिया गया था।

मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी कर्नल पुरोहित को मिली जमानत

मालेगांव धमाके के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पर आतंक और हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। कर्नल पुरोहित पहले ऐसे सैन्य अधिकारी हैं, जिनके खिलाफ आतंकी कृत्य के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था।

कर्नल पुरोहित को सेना ने 60 किलो आरडीएक्स चोरी करने के मामले में आरोपित किया था। कहा गया था कि इसी में से कुछ विस्फोटक मालेगांव विस्फोट में इस्तेमाल किया गया था। यही नहीं कर्नल पर अभिनव भारत जैसे हिंदू उग्रवादी समूहों को आर्थिक सहायता और ट्रेनिंग देने का आरोप भी लगा था।

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