Aryan Khan Case: आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई टली, गुरुवार 14 अक्टूबर को होगा किस्मत का फैसला

जमानत का विरोध करते हुए NCB ने कहा कि, 'आरोपी एक तरह का प्रभावशाली इंसान है...जमानत मिलने के बाद वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या फिर गवाहों को भी प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है...

Update: 2021-10-13 10:48 GMT

(शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की स्पेशल कोर्ट से दो बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी है )

Aryan Khan Bail Update: मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर बुधवार 13 अक्टूबर को स्‍पेशल एनडीपीएस कोर्ट में सुनवाई हुई। करीब तीन घंटे तक दोनों पक्षों द्वारा दलील पेश करने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका को कल यानि गुरुवार तक के लिए टाल दिया गया है। आर्यन खान की जमानत याचिका पर अब गुरुवार सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। अब आर्यन को एक रात और जेल में गुजारना होगा।

आपको बताएं की बुधवार को करीब 2:45 बजे अदालत में दोनों पक्षों के वकील ने अपनी बाते रखना शुरु किया। एनसीबी की ओर से स्‍पेशल पब्‍ल‍िक प्रॉसिक्‍यूटर एएम चिमालकर और अद्वैत सेठना ने पैरवी किया जबकि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की तरफ से सीनियर एडवोकेट अमित देसाई और सतीश मानश‍िंदे अदालत में मौजूद रहें। कोर्ट में आर्यन के वकील और एनसीबी के बीच करीब तीन घंटे तक बहस के बाद आर्यन की जमानत पर कोर्ट ने अपना फैसला कल तक के लिए सुरक्ष‍ित कर लिया है।

जमानत के विरोध में NCB का पक्ष

एनसीबी ने आर्यन खान समेत पकड़े गए सभी आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट में कहा कि, 'एक आरोपी की भूमिका को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। भले ही आर्यन खान के पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुई लेकिन वे इसमें शामिल थे। इसकी जांच जरूरी है।

एनसीबी ने अपना पक्ष तखते हुए कहा कि आरोपी आचित कुमार और शिवराज हरिजन ने आरोपी आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को चरस की आपूर्ति की। आर्यन और अरबाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और शुरुआती जांच में मिले सामान बताते हैं कि आर्यन की ड्रग्स मामले में अहम रोल रहा है।

जमानत का विरोध करते हुए NCB ने कहा कि, 'आरोपी एक तरह का प्रभावशाली इंसान है। जमानत मिलने के बाद वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या फिर गवाहों को भी प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है। जमानत मिलने पर आर्यन खान देश छोड़कर भाग भी सकता है।'

एनसीबी ने कहा कि आर्यन खान से जुड़े कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर का पता चला है जो अवैध खरीद की ओर संकेत कर रहे हैं। NCB ने इस मामले में और वक्त की देने की सिफारिश करते हुए कहा कि इस मामले की पूरी जांच में संपत्ति कि जांच के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है ताकि उचित माध्यमों से संबंधित विदेशी एजेंसी से संपर्क किया जा सके।

आर्यन खान के वकील अमित देसाई का कोर्ट में दलील

वहीं, आर्यन खान के पक्ष में बातों को रखते हुए उनके वकील अमित देसाई ने कोर्ट से कहा कि आर्यन अपने दोस्त मर्चेंट के साथ क्रूज पर गए थे। चेक-इन के दौरान एनसीबी ने उन्हें रोक लिया। आर्यन के पास से कोई ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई। जमानत के लिए इतना ही काफी है। एनसीबी के सुस्त कार्रवाई पर आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय तस्करी से जुड़े आरोप का उल्लेख 4 अक्तूबर के रिमांड में ही किया गया था। आज हम 13 अक्तूबर में आ चुके हैं। केस में कोई काम ही नहीं हुआ है।

अमित देसाई ने कहा कि आर्यन खान और मर्चेंट के बीच दोस्ती को यहां अस्वीकार करने की बात नहीं है, दोनों दोस्त हैं और एक साथ बड़े हुए हैं। अमित देसाई ने आर्यन खान के बचाव में कहा कि जब एनसीबी कानूनी कार्रवाई करती है, तो यह एक अच्छा काम माना जाता है लेकिन वे लोगों को बेवजह पकड़कर नहीं ला सकते, जो केस से जुड़े हुए नहीं हैं। इसे साजिश कहा जाता है।

आर्यन को सबक मिल चुका है- वकील अमित देसाई

आर्यन खान के बचाव में वकील अमित देसाई ने कोर्ट में कहा कि, 'धारा 27 के तहत सजा पहले 5 साल के लिए थी, लेकिन 2001 में इसे घटाकर 1 साल कर दिया गया था। भांग को भी ड्रग की श्रेणी से हटा दिया गया था। आर्यन इतने दिनों से हिरासत में हैं और उन्हें इसका सबक मिल गया है। वे पेडलर नहीं हैं। उन्होंने काफी कुछ सहा है। वे युवा हैं और ऐसा कर रहे हैं। कई देशों में यह सब कानूनी है।

आपको बता दें कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 2 अक्‍टूबर को क्रूज टर्मिनल से हिरासत में लिया गया था। 3 अक्टूबर को एनसीबी ने उन्‍हें गिरफ्तार कर लिया। आर्यन खान और उनके साथ गिरफ्तार अन्‍य 7 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बुधवार को इनके जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। पर कोर्ट में कल यानि 14 अक्टूबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया। गुरुवार 14 अक्टूबर को 11 बजे सुनवाई होगी। आज फैसला नहीं आने से अब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक रात और जेल के अंदर ही गुजारना पड़ेगा।

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