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अर्नब गोस्वामी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई

Janjwar Desk
4 Nov 2020 7:10 PM GMT
अर्नब गोस्वामी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई
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Photo:social media

बुधवार, 4 नवंबर की रात महाराष्ट्र की अलीबाग कोर्ट ने अर्नब कल 18 नवंबर तक यानि 14 दिनों की न्यायिका हिरासत में भेज दिया है, खुदकुशी केस में अब वह 18 नवबंर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे...

जनज्वार। रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं। बुधवार, 4 नवंबर की रात महाराष्ट्र की अलीबाग कोर्ट ने अर्नब को 18 नवंबर तक यानि 14 दिनों की न्यायिका हिरासत में भेज दिया है। खुदकुशी केस में अब वह 18 नवबंर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे।

कोर्ट ने मुंबई पुलिस की पुलिस हिरासत वाली याचिका खारिज कर दी। इससे पहले अर्नब को शाम लगभग 5.30 बजे कोर्ट में पेश किया गया था। कई घण्टों की मैराथन सुनवाई के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का फैसला कोर्ट ने सुनाया।

पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को आज बुधवार की सुबह ही उनके घर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद अर्नब ने पुलिस पर बदसलूकी और पिटाई का आरोप लगाया था।

अर्नब के वकील गौरव पारकर ने इसे उनकी जीत बताया है। गौरव ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई से कहा 'यह हमारे लिए बड़ी जीत है कि पुलिस कस्टडी न देकर ज्यूडिशियल कस्टडी दी गई है। हमने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर दी है, उसपर कल बहस और सुनवाई होगी।'


साल 2018 के सुसाइड के एक मामले में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद अर्नब गोस्वामी ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। गोस्वामी को इंटीरियर डिजाइनर आज्ञा नाइक को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के दो साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया है।

इससे पहले, अर्नब गोस्वामी के वकील ने भी आरोप लगाया थ था कि उनकी गिरफ्तारी की जानकारी उनकी पत्नी को नहीं थी। उनके साथ दो पुलिस अधिकारियों ने मारपीट की। उनके परिवार के सदस्यों को धक्का दिया गया और घर को 3 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। उनके बाएं हाथ पर खरोंच है और उनके हाथ पर मौजूदा चोट के चलते लगी पट्टी को हटाने की कोशिश भी की गई।

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