झारखंड में मास्क नहीं पहनना पड़ेगा भारी, हो सकती है 2 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना
अध्यादेश में यह प्रावधान किया गया है कि मास्क नहीं पहनने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और दो साल की जेल हो सकती है...
जनज्वार, रांची। झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए मास्क नहीं पहनने पर कठोर सजा का प्रावधान वाला अध्यादेश बुधवार (22 July 2020) को लाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में एक ऐसे अध्यादेश को मंजूरी दी गई जिसमें मास्क नहीं पहनने पर एक लाख रुपये के जुर्माना व दो साल तक की जेल के सजा का प्रावधान है। झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है।
राज्य सरकार ने यह आदेश ऐसी परिस्थिति में लेने की बात कही है जिसमें फिलहाल संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना या सजा देने का प्रावधान वाला कोई कानून नहीं है। ऐसे में कोरोना व अन्य प्रकार के संक्रमण के मद्देनजर इस तरह के अध्यादेश को मंजूरी दी गई है।
22.07.2020 - कैबिनेट प्रेस ब्रिफिंग संध्या 4:30 से https://t.co/NOtD8ZP3ni
— JharGovTV (@JharGovTV) July 22, 2020
इस अध्यादेश के दायरे में मास्क पहनने के अलावा नियमानुकूल दुकानें खोलना बंद रखना, उनका संचालन, कार्यालय व अन्य संस्थान खोलना बंद रखना, एक जगह भीड़ नहीं जुटाना आदि रखा गया है। इस अध्यादेश के तहत कोविड19 के नियंत्रण के पालन के लिए सरकार के दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान रखा गया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अध्यादेश के संबंध में कहा कि कानून में इस संबंध में प्रावधान है और समय-समय पर कभी सख्ती करने की आवश्यकता होती है, इसको लेकर सरकार ने यह निर्णय लिया है।
संभवतः यह अबतक देश के किसी राज्य का इस तरह का पहला अध्यादेश होगा, जिसमें मोटी रकम के जुर्माने व लंबे समय के सजा का प्रावधान किया गया है।
झारखंड में इस समय मास्क नहीं पहनने पर 100 रुपये का चालान काटा जाता है। इससे पहले पुलिस ने मास्क के लिए जागरूकता अभियान चलाया था ताकि बिना जुर्माना के लोगों को उसकी उपयोगिता समझायी जा सके।
पड़ोसी बिहार में मास्क नहीं पहनने पर 50 रुपये के जुर्माना का प्रावधान है, साथ ही लोगों को ऐसी स्थिति में जागरूक करने के लिए दो मास्क देने की भी व्यवस्था की गई है। महानगर मुंबई में मास्क नहीं पहनने पर एक हजार रुपये के जुर्माना का प्रावधान है।
कैबिनेट की बैठक में 39 प्रस्ताव को मंजूरी, राज्य का लोगो बदलेगा, टाॅपर्स को मिलेगा नकद पुरस्कार
झारखंड कैबिनेट की बैठक में बुधवार को 39 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गई। इसमें एक अहम फैसला राज्य का लोगो बदलने का लिया गया। कैबिनेट ने नए लोगो के स्वरूप को मंजूरी दे दी। इस वृताकार लोगो में पहले सर्किल में झारखंड का राजकीय पशु हाथी, दूसरे सर्कल में राजकीय फूल पलाश और तीसरे सर्कल में झारखंड की विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को जगह दी गई है। बीच में अशोक स्तंभ होगा। यह नया लोगो स्वतंत्रता दिवस के दिन यानी इस साल के 15 अगस्त से लागू हो जाएगा।
इसके अलावा कैबिनेट ने दसवीं व बारहवीं के टापर्स को नकद पुरस्कार देने का एलान किया है। यह तय किया गया कि झारखंड बोर्ड, सीबीएसइ व आइसीएसइ के प्रथम, द्वितीय व तृतीय टापर्स को क्रमशः एक लाख, 75 हजार व 50 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इसी प्रकार 12वीं कक्षा में तीनों संक्राय विज्ञान, कला व वाणिज्य के तीनों प्रथम, द्वितीय व तृतीय टापर्स को पुरस्कार दिया जाएगा। प्रथम को तीन लाख, द्वितीय को दो लाख और तृतीय को एक लाख रुपये का पुरस्कार मिलेगा।