चारा घोटाला : लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई 11 दिसंबर तक के लिए टली

अगर दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल जाती है तो उनके जेल से आने की संभावना बन सकती है...

Update: 2020-11-27 07:41 GMT

जनज्वार। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई 11 दिसंबर तक के लिए टल गई है। चारा घोटाला मामले में जेल की सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत की अर्जी दायर की थी।

अगर लालू प्रसाद यादव को इस मामले में अगर जमानत मिल जाती है तो उनके जेल से बाहर आने की संभावना बन सकती है। न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन अब इस मामले में 11 दिसंबर को सुनवाई होगी।


लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाला में पांच अलग-अलग मामले हैं। इनमें से चार मामलों में उन्हें सीबीआइ कोर्ट सजा सुना चुकी है, जबकि पांचवां मामला डोरंडा कोषागार का है, जिसकी अभी सीबीआइ अदालत में सुनवाई चल रही है।

लालू प्रसाद यादव को जिन मामलों में सजा मिली हैं, उनमें उन्होंने हाइकोर्ट में अपील की है कि और तीन मामलों में उन्हें जमानत भी मिली है। उन्हें सभी मामलों में आधी सजा काटने के आधार पर जमानत दी गई है। यानी दुमका कोषागार का मामला चैथा मामला है, जिसमें जमानत मिलने पर उनके बाहर आने की संभावना बन सकती है।

दुमका कोषागार मामले में उन्होंने आधी सजा काटने व स्वास्थ्य कारणों व बढती उम्र के आधार पर जमानत मांगी है। लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं और इसी वजह से लंबे समय से रंाची के रिम्स अस्पताल में रखे गए हैं।

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