झारखंड में भी अब सीबीआइ की बिना अनुमति नो एंट्री, राज्य सरकार से जांच के लिए मंजूरी जरूरी

पश्चिम बंगाल, राजस्थान व छत्तीसगढ के बाद गैर भाजपा शासित झारखंड सरकार ने भी बिना अनुमति सीबीआइ जांच पर रोक लगा दी है...

Update: 2020-11-06 03:02 GMT

जनज्वार,रांची। झारखंड सरकार ने भी केंद्र सरकार की जांच एजेंसी सीबीआइ (Central Bureau of Investigation) की राज्य में बिना अनुमति जांच पर रोक लगा दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआइ को अब राज्य में किसी भी मामले की जांच से पहले राज्य सरकार (CBI Ban in Jharkhand) से इसके लिए अनुमति हासिल करनी होगी। मालूम हो कि इससे पहले केंद्र से तनाव बढने के बाद कुछ राज्य सरकारों ने इस तरह के फैसले लिए थे, जिसमें प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार शामिल हैं। अब झारखंड की हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झामुमो-कांग्रेस सरकार ने यह निर्णय लिया है।

सीबीआइ के बिना राज्य सरकार की अनुमति के जांच नहीं शुरू करने के प्रस्ताव को गुरुवार (पांच नवंबर 2020) को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी मंजूरी दे दी। इसके बाद शाम में गृह विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यालय ने भी ट्वीट कर यह जानकारी साझा की।

गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेबसिलमैंट एक्ट 1946 की धारा छह के तहत सीबीआइ को दिये गए अधिकार को राज्य सरकार ने वापस ले लिया गया।

राज्य में एकीकृत बिहार के समय हुए चारा घोटाले की जांच के लिए सीबीआइ को यह अनुमति दी गई थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है।

झारखंड से पहले पश्चिम बंगाल, राजस्थान व छत्तीसगढ सरकारों ने अपने राज्य में सीबीआइ को बिना अनुमति जांच पर रोक लगा दी थी। चंद्रबाबू नायडू के मुख्यमंत्री रहते उनकी सरकार ने भी भी आंध्रप्रदेश में ऐसा निर्णय एनडीए से अलग होने के बाद लिया था। हालांकि बाद में वहां सत्ता परिवर्तन हुआ और इस आशय का फैसला भी वापस ले लिया गया।

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