झारखंड : छात्रा को एसिड पिलाने के मामले में हाइकोर्ट ने डीजीपी से मांगा जवाब

हजारीबाग में एक नाबालिग लड़की को जबरन एसिड पिलाने के आरोपी को पुलिस अबतक गिरफ्तार भी नहीं कर सकी है...

Update: 2020-07-11 05:37 GMT

महिला अत्याचार का प्रतीकात्मक फोटो.

जनज्वार, रांची। हजारीबाग की एक नाबालिग छात्रा को एसिड पिलाने के एक मामले में पुलिस जांच पर झारखंड हाइकोर्ट ने असंतोष जताया है और इस मामले में डीजीपी को शपथ दाखिल कर जांच की ताजा स्थिति बताने को कहा है। अदालत ने अभियुक्त की गिरफ्तारी अब तक नहीं होने पर नाराजगी प्रकट की।

मुख्य न्यायाधीश डाॅ रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने शुक्रवार 10 जुलाई को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है, लेकिन पाॅलिग्राफी टेस्ट पर मंतव्य मांग रही है इससे लगता है कि पुलिस आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। अदालत ने इस मामले में अगले सप्ताह तक डीजीपी को जवाब दाखिल करने को कहा है।

क्या है मामला?

दिसंबर 2019 में हजारीबाग की एक नाबालिग स्कूली छात्रा को कुछ लोगों ने एसिड पिला दिया था। इसके बाद छात्रा का पटना के एम्स व रांची के रिम्स में इलाज चला। एसिड पिलाने के कारण वह दो महीने तक बोलने में असमर्थ थी। अखबारों में खबर छपने पर वकील अपराजिता भारद्वाज ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था जिसके बाद अदालत ने इस संज्ञान लिया और इसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया।

अदालत ने इस पर 19 जून को सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा। शुक्रवार को पुलिस की ओर से शपथपत्र दाखिल किया गया, लेकिन उसमें ठोस जानकारी का अभाव था। अभियुक्त को फरार बताया गया व शपथपत्र में कहा गया था कि आरोपी की पाॅलिग्राफी टेस्ट कराने के लिए मंतव्य लिया जाएगा। इस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि अभी तक अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है और पाॅलिग्राफी टेस्ट की बात कही जा रही है। पुलिस द्वारा सिर्फ जांच जारी है कि बात कहना संतोषजनक नहीं है।

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