Jharkhand Panchayat Chunav : अगर परदेशी महिला हैं तो झारखंड में रिजर्व सीट से छोड़ दीजिए पंचायत चुनाव लड़ने का सपना

Jharkhand Panchayat Chunav 2022 : किसी भी आरक्षित वर्ग की अन्य राज्यों की महिलाएं जिन्होंने झारखंड के पुरुष से शादी की वो आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकती।

Update: 2022-05-01 10:08 GMT

Jharkhand Panchayat Chunav 2022 : ससुराल झारखंड और मायका बिहार, बंगाल, यूपी या एमपी तो छोड़ दीजिए पंचायत चुनाव लड़ने का सपना

Jharkhand Panchayat Chunav 2022 : अगर आपकी पत्नी का मायका पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या किसी अन्य राज्य में हैं तो वह आरक्षित श्रेणी ( Reserve Category ) से झारखंड में पंचायत चुनाव ( Jharkhand Panchayat Chunav 2022 ) नहीं लड़ सकेंगी। सरल शब्दों में कहें तो यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में आपकी पत्नी चुनाव लड़े तो आपको शादी झारखंड के 24 जिलों की सीमा के अंदर ही करनी होगी। वरना पंचायत, जिला परिषद की सीट आरक्षित होने या आपके आरक्षित श्रेणी के होने का लाभ आपकी पत्नी ( Women Candidates ) नहीं उठा पायेगी और आपका सपना पूरा नहीं होगा।

परदेशी महिलाएं नहीं लड़ सकती चुनाव

43 साल की संथाल महिला कैथरिन टुडु ऐसे ही महिलाओं में से एक हैं। उन्होंने गोड्डा जिले के करमातर पंचायत से मुखिया पद के लिए पर्चा भरा था लेकिन 25 अप्रैल को छंटाई के दौरान चुनाव अधिकारी ने उनका पर्चा रद्द कर दिया। दरअसल कैथरिन टुडु बिहार के पुर्णिया जिले की रहने वाली हैं। 1989 में उनकी शादी झारखंड में हुई थी। पह बिहार के पूर्णियां की रहने वाली हैं। इसी तरह 40 महिलाओं को जमुआ सहित गिरिडीह जिले के अन्य क्षेत्रों से आरक्षित सीट से पंचायत चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया गया है। एक अन्य मामले में रिबेका मरांडी पंचायत समिति चुनाव 2015 में लड़ी और चांदना पंचायत से वह जीती भी थी, लेकिन इस बार उन्हें चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया गया है।

सिमडेगा के अपर कलेक्टर अमरेंद्र कुमार सिन्हा का कहना है कि झारखंड राज्य के बाहर के लोगों को उनकी जाति के बावजूद किसी भी आरक्षण की अनुमति नहीं देता है। इसलिए किसी भी आरक्षित वर्ग की अन्य राज्यों की महिलाएं जिन्होंने झारखंड के पुरुष से शादी की वो आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकती।

आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने वालों के लिए कुछ मसले ऐसे हैं जिन पर उनको अतिरिक्त ध्यान देना पड़ रहा है। इन सीटों पर चुनाव लड़ने को नामांकन के समय जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। ऐसे में कई विवाहित महिला कैंडिडेट ऐसी भी हैं जिन्हें आरक्षित सीट पर चुनाव के वास्ते नामांकन करने में पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। भले उनके पास बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी, मध्य प्रदेश, ओड़िशा या अन्य नजदीकी राज्यों का जाति प्रमाण पत्र हो, पर यह पंचायत चुनाव में मान्य नहीं है। उन्हें हर हाल में झारखंड सरकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र लेने पर ही चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है।

चुनाव लड़ने के लिए इन प्रमाण पत्रों की जरूरत

आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से स्पष्ट निर्देश है। वर्ष 2000 में अलग राज्य बनने के बाद झारखंड के किसी भी चौबीस जिले से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही चुनाव में नामांकन के दौरान मान्य होंगे। एससी, एसटी सीट पर चुनाव लड़ने वालों को जाति प्रमाण पत्र चाहिए होता है। महिलाओं के लिए अमूमन उसके मायके से ही यह जारी होता है। जबकि चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक महिालाओं को झारखंड का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने वालों को नामांकन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा। झारखंड के किसी जिले से जारी कास्ट सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। यह किसी एक जिले के सीओ, एसडीएम या डीसी के स्तर से निर्गत होना चाहिए।

Jharkhand Panchayat Chunav 2022 : बता दें कि झारखंड पंचायत चुनाव में पहले चरण के लिए पहले चरण के चुनाव के लिए 14 मई को वोट डाला जायेगा। मतगणना 17 मई को होगी। वहीं चौथे और अंतिम चरण के नामांकन की अधिसूचना 29 अप्रैल को होगी। 30 अप्रैल से नामांकन दाखिल किया जायेगा। इस चरण में 23 जिलों में 72 प्रखंडों के 4,345 पंचायतों में चुनाव होगा। कुल 63,701 पदों के लिए चुनाव कराया जायेगा। इसमें ग्राम पंचायत सदस्य के 53,479, ग्राम पंचायत मुखिया के 4,345, पंचायत समिति सदस्य के 5,341 व जिला परिषद सदस्य के 536 पद शामिल हैं। अंतिम चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 6 मई है। सात व नौ मई को स्क्रूटनी की जायेगी। 10 व 11 मई को नाम वापसी होगी। 12 मई को चुनाव चिह्न आवंटित किया जाएगा। अंतिम चरण का मतदान 27 मई को और मतगणना 31 मई को होगी।

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