लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में मिली जमानत, फिलहाल जेल से नहीं आ सकेंगे बाहर

लालू प्रसाद यादव को चाईबासा ट्रेजरी मामले में जमानत मिली है और अब दुमका ट्रेजरी मामले को लेकर याचिका दायर की जाएगी...

Update: 2020-10-09 06:53 GMT

जनज्वार। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को शुक्रवार को झारखंड हाइकोर्ट से जमानत मिल गई।  उन्हें चाईबासा ट्रेजरी से निकासी मामले में जमानत मिली है, उसमें पांच साल की सजा हुई थी। लालू प्रसाद यादव को 50 हजार के दो निजी मुचलके पर जमानत दी मिली।

लालू प्रसाद यादव के वकील ने दलील दी कि चाईबासा ट्रेजरी मामले में उनकी सजा की आधी अवधि पूरी हो गई है इसलिए उन्हें जमानत दी जाए।

लालू प्रसाद यादव की जमानत के लिए जुलाई में याचिका दायर की गई थी और उसमें उनकी आधी सजा पूरी होने और बिगड़ते स्वास्थ्य का हवाला दिया गया था। लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं और ऐेसे में लंबे समय से वे इलाज के लिए रांची के रिम्स अस्पताल में हैं।

वहीं, दुमका ट्रेजरी मामले में अभी जमातन नहीं मिली है और अब उनकी ओर से इस मामले में याचिका दायर की जाएगी। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में तीन मामले के सजायाफ्ता हैं।

लालू प्रसाद यादव के अभी तुरंत जेल से आने की संभावना नहीं है।  

लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा कि उनकी जमानत के लिए आधी सजा को आधार को बनाया गया था। उन्होंने कहा कि अगले महीने दिपावली व छठ का त्यौहार है, ऐसे में उनके खिलाफ एक और मामले में जमानत के लिए अर्जी दायर की जाएगी। उन्होंने बताया कि दुमका ट्रेजरी से निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव को सात साल की सजा हुई थी और इसकी आधी अवधि नौ नवंबर को पूरी होगी। इसलिए इस मामले में भी अब हम याचिका दायर करेंगे।

 

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