झारखंड में अनलाॅक-4 में आमलोगों को मिली बड़ी राहत, चलेंगी बसें, खुलेंगे होटल-सैलून, इन पर रहेगी रोक

पांच महीने से अधिक लंबे लाॅकडाउन के बाद झारखंड में पहली बार यात्री बसों, होटल, सैलून जैसी सुविधाओं का लाभ लोगों को मिल सकेगा। हालांकि पड़ोसी के कुछ राज्यों ने इस दिशा में पहले ही फैसला ले लिया था...

Update: 2020-08-29 04:50 GMT

जनज्वार। झारखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर जारी लाॅकडाउन के बीच अनलाॅक - 4 के लिए नई गाइडलाइन शुक्रवार की रात राज्य सरकार की ओर से जारी कर दी गई। नई गाइडलाइन एक सितंबर से 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। इसमें होटल व ऐसी अन्य हाॅस्पिलिटी सर्विस को सरकार ने अनुमति दे दी। सैलून व पार्लर खोले जाने व राज्य के अंदर यात्री बसें चलाने की अनुमति दे दी गईं है। पांच महीने से भी अधिक लंबे लाॅकडाउन के बाद ये तीन चीजें लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आयी है।

राज्य सरकार ने अपने इस फैसले में आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं का इसके लिए हवाला दिया हैै। मालूम हो कि एक सितंबर से जेईई मेन की परीक्षा होनी है। झारखंड सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि सभी तरह की व्यापारिक गतिविधियों को अनुमति प्रदान की जाती है, सिर्फ उन्हें छोड़ कर जिस पर विशेष रूप से रोक लगायी गई है। सरकार का यह आदेश कोरोना केंटोनमेंट जोन से बाहर प्रभावी होगा।

आदेश में अन्य राज्यों से आने वाले परीक्षार्थियों को क्वारंटीन नियमों से छूट दी गई है। इसके लिए उनके परीक्षा प्रवेश पत्र को ही अनुमति पत्र माना जाएगा। अभी दूसरे राज्य से आने पर 14 दिन के होम क्वारंटीन का नियम है और इसको लेकर कई लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है।

राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में बसों के परिचालन की अनुमति दे दी गई है, हालांकि एक राज्य से दूसरे राज्यों में बसें अभी नहीं चलेंगी। होटल, लाॅज, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, रेस्त्रां, शाॅपिंग माॅल, ब्यूटर पार्लर, सैलून खुल सकेंगे। समारोह के आयोजन के लिए पूर्व की गाइडलाइन प्रभावी रहेगी। यानी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति हिस्सा ले सकेंगे।

स्कूल, काॅलेज, कोचिंग संस्थान सहित राजनैतिक, सार्वजनिक आयोजनों पर रोक रहेगी। खेल कूद, मनोरंजन के माध्यमों जैसे सिनेमा आदि, स्वीमिंग पूल, जिम, मनोरंजन पार्क, थियटर, आडिटोरियम अभी नहीं खुल सकेंगे। धार्मिक स्थलों के खुलने पर भी अभी प्रतिबंध लागू रहेगा। सिर्फ वे धार्मिक स्थल खुलेंगे जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। मालूम हो कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर देवघर व बासुकीनाथ मंदिर में सीमित संख्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दर्शन की अनुमति दी गई है। 

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