UP : कोर्ट न जाना पड़े इसलिए BJP विधायक ने CMO से बनवायी कोरोना की फर्जी रिपोर्ट

पिछले 4 साल से BJP विधायक राकेश सिंह बघेल के कोर्ट में पेश न होने के कारण इस मामले में अदालत की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही, इसे लेकर कोर्ट ने विधायक को तलब किया, तो उन्होंने नकली कोविड रिपोर्ट पेश कर दी....

Update: 2020-12-27 06:43 GMT

संत कबीरनगर। कोविड-19 को लेकर फर्जी रिपोर्ट बनाने के मामले में कोर्ट के आदेश पर मेहदावल के भाजपा विधायक राकेश सिंह बघेल और संत कबीर नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. हरगोविंद सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है।

इन दोनों के खिलाफ मामला शनिवार 26 दिसंबर को कोतवाली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। सांसद/विधायक न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपांत मणि के एक आदेश के अनुसार, एक मामले में विधायक से जब कोर्ट ने उनकी अनुपस्थिति के बारे में पूछा तो उन्होंने कोविड-19 की नकली रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्हें कोविड पॉजिटिव बताया गया था।

पिछले 4 साल से विधायक के कोर्ट में पेश न होने के कारण इस मामले में अदालत की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसे लेकर कोर्ट ने विधायक को तलब किया, तो उन्होंने नकली कोविड रिपोर्ट पेश कर दी।

अदालत के समक्ष प्रस्तुत सीएमओ की रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड-19 का निजी तौर पर परीक्षण कराने के बाद विधायक होम आइसोलेशन में हैं। हालांकि, होम आइसोलेशन टीम के सदस्य डॉ. विवेक कुमार श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि होम आइसोलेशन के दौरान, विधायक घर पर मौजूद नहीं थे और फोन पर भी उपलब्ध नहीं थे।

खलीलाबाद कोतवाली के प्रभारी मनोज कुमार पांडे ने कहा, "अदालत के आदेश पर विधायक राकेश सिंह बघेल और CMO डॉ. हरगोविंद सिंह के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है।"

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