मद्रास हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मीडिया को सनसनीखेज नहीं करने का निर्देश दिया जाना चाहिए, चुनाव आयोग के पास एक मुश्किल काम है...;

Update: 2021-05-03 06:45 GMT
मद्रास हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा चुनाव आयोग
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जनज्वार डेस्क। चुनाव आयोग ने 26 अप्रैल की मद्रास हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रूख किया। मद्रास हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कोविड की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि इसके अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।

चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी ने चुनाव आयोग के वकील से कहा था, 'आपकी संस्था व्यक्तिगत रूप से कोविड 19 की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। आयोग कोर्ट के आदेशों के बावजूद फेसमास्क पहनने, सेनिटाइज़र का उपयोग करने और चुनाव प्रचार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के संबंध में कोविड-19 मानदंडों को लागू करने में विफल रहा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस मामले की सुनवाई 3 मई को करेगी।

चुनाव आयोग (ECI) के वकील अमित शर्मा ने पीटीआई से कहा, 'हमने हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है।' चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील में कहा किहाईकोर्ट की टिप्पणी असंतुलित और अपमानजनक है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 26 अप्रैल को तमिलनाडु के परिवहन मंत्री एमआर विजयबास्कर, जो 6 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में करूर से अन्नाद्रमुक के उम्मीदवार थे, की याचिका पर अवलोकन किया, जिससे संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई। इससे पहले आयोग ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया। चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति शांतिकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने विचार नहीं किया।

चुनाव आयोग के वकील ने निर्देश जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया, इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित करते हुए कि यह महामारी के बीच चुनाव कराने के कठिन काम काम सौंपा गया था। उन्होंने कहा, 'मीडिया को सनसनीखेज नहीं करने का निर्देश दिया जाना चाहिए, चुनाव आयोग के पास एक मुश्किल काम है।'

उन्होंने कहा कि कोर्ट की व्यापक रूप से की गई टिप्पणी के बाद हत्या के लिए उसके अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई कि भारत में कोविड 19 की स्थिति के लिए निर्वाचन आयोग एकतरफा जिम्मेदार है और इसका पालन सुनिश्चित करने में असफल होने पर हत्या का केस दर्ज किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, 'यौर ऑनर का अवलोकन हमें केवल कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने के लिए था, न कि हम पर अपराध करने का आरोप लगाने के लिए था। हमें एक अवलोकन की आवश्यकता है।'

कोर्ट ने स्वत कार्यवाही में बेंच के दैनिक आदेश को खारिज करते हुए कहा, 'दो पहलुओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता - संघ का प्रयास यह इंगित करने के लिए कि कोविड 19 के केसों की संख्या में उछाल अप्रत्याशित हो सकती है और यह कि कुछ समय के लिए तैयारी के उपाय किए गए थे। दूसरा पहलू सनसनी फैलाने पर चुनाव आयोग की चिंता है।'

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