लॉकडाउन-2 आज से 1 मई तक महाराष्ट्र में लागू, नाम दिया 'जनता कर्फ्यू'
ठाकरे ने जनता को अपने वर्चुअल संबोधन में जरुरी सेवाओं के अलावा सख्त पाबंदियों की घोषणा की है। उन्होंने घोषणा की कि नए आदेश के मुताबिक 14 अप्रैल की रात 8 बजे से 1 मई तक राज्य में धारा 144 लागू रहेगी....
जनज्वार डेस्क। कोविड 19 की दूसरी लहर तेजी से देश में अपने पैर जमा रही है। प्रत्येक दिन संक्रमितों के आकड़े नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। ऐसे में बुधवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जनता कर्फ्यू की घोषणा की है। ठाकरे की घोषणा के मुताबिक नई पाबंदियां लागू होंगी जिनमें राज्य के भीतर लोगों की आवाजाही पर पाबंदी होगी। हालांकि उन्होंने इसे संपूर्ण लॉकडाउन नहीं कहा है।
ठाकरे ने जनता को अपने वर्चुअल संबोधन में जरुरी सेवाओं के अलावा सख्त पाबंदियों की घोषणा की है। उन्होंने घोषणा की कि नए आदेश के मुताबिक 14 अप्रैल की रात 8 बजे से 1 मई तक राज्य में धारा 144 लागू रहेगी।
आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान, सार्वजनिक स्थान, गतिविधियाँ और सेवाएँ बंद रहेंगी, जो कार्यदिवसों में सुबह 7 से 8 बजे के बीच खुली रहेंगी। जबकि रेस्तरां संचालित कर सकते हैं लेकिन केवल डिलिवरी के लिए। फिल्मों, धारावाहिकों और विज्ञापनों की शूटिंग बंद रहेगी, और केवल 25 लोगों को विवाह में शामिल होने की अनुमति होगी।
जैसे ही ठाकरे ने लोगों से वर्फ फ्रॉम होम की अपील की और जनता कर्फ्यू को ऑब्जर्व करने के लिए लोगों से बाहर न घूमने की अपील की। लोग कन्फ्यूज हो गए कि नियम लॉकडाउन के जैसे हो गए हैं। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मीम्स बनने शुरू हो गए।
मुख्यमंत्री ने 5,476 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को एक महीने के लिए 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलो चावल प्रति व्यक्ति मुफ्त में देगी। एक भोजन योजना, "शिव भजन थली", एक महीने में 2 लाख थालियों के लक्ष्य के साथ एक महीने के लिए लोगों को मुफ्त में भोजन प्रदान करेगी।
महाराष्ट्र में कोविड 19 के अबतक 35,19,208 मामले सामने आ चुके हैं। इस महामारी से अबतक 58526 लोगों की मौत अकेले महाराष्ट्र में हो चुकी है। जबकि 60,212 ठीक हो चुके हैं।