प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन के साथ 5 दिन खुलेंगी दुकानें, योगी सरकार का फैसला

रोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी और शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे....

Update: 2021-05-30 11:58 GMT

(उत्तर प्रदेश में दुकानें सुबह 7:00 से शाम 7:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन होगी)

जनज्वार डेस्क। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन में ढील देने का निर्णय लिया है। नए नियम के मुताबिक प्रदेश में शनिवार, रविवार को छोड़कर सप्ताह के 5 दिन दुकानें खोलने की अनुमति होगी। हालांकि 600 से ज्यादा एक्टिव वाले शहरों में किसी भी तरीके की छूट नहीं दिए जाने का फैसला किया गया है। ऐसे में लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ समेत 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले 20 शहरों में फिलहाल कोई छूट नहीं दी गई है।

सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, प्रदेश में दुकानें सुबह 7:00 से शाम 7:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन होगी। वहीं शनिवार और रविवार को प्रदेश में पहले की तरह वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। इसके अलावा जिन जिलों में में करोना के सक्रिय केसेस की संख्या आज 600 से अधिक है वहां पर फिलहाल कोई छूट नहीं मिलेगी।

कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी और शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50% कर्मी ही रहेंगे। प्राइवेट कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। वहीं औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे।

सब्जी मंडी पहले की भांति खुली रहेंगी। प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 की स्थापना की अनिवार्यता होगी। स्कूल कॉलेज और शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य के जिए बंद रहेंगे। वहीं रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी।

कंटेनमेंट को छोड़कर बाकी स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थल पर 5 से अधिक श्रद्धालु नहीं होने चाहिए। अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी। प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र और राशन की दुकानें खुली रहेंगी। कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे।

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