Covid-19 : केंद्र का SC में हलफनामा, कोरोना वैक्सीन से मौत के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं

Covid-19 News : यह मामला दो युवतियों की कथित तौर पर कोरोना वैक्सीनेशन के बाद हुई मौत से जुड़ा है। युवतियों के माता पिता ने न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

Update: 2022-11-29 08:36 GMT

Covid-19 : केंद्र का SC में हलफनामा, कोरोना वैक्सीन से मौत के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं

Covid-19 News : कोरोना महामारी के दौरान कोरोना वैक्सीनेशन ( Coronavirus Vaccination ) की वजह से हुईं कथित मौतों के लिए केंद्र सरकार ( Central Government ) जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। यानि केंद्र सरकार ने कोरोन वैक्सीनेशन से होने वाली मौत की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court ) में दायर हलफनामे में कहा कि उसे मृतकों और उनके परिजनों के प्रति उसकी पूरी हमदर्दी है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

यह मामला साल 2021 की घटना से जुड़ी है। कथित तौर पर दो युवतियों की कोरोना वैक्सीनेशन ( Coronavirus Vaccination ) के बाद हुई मौत से जुड़ा है। इस मामले में युवतियों के माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा न्याय पाने के लिए खटखटाया था। याचिका में सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) से कोरोना वैक्सीनेशन ( Corona vaccination side effect ) की वजह से हुईं इन कथित मौतों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई थी। इसके अलावा वैक्सीनेशन के बाद किसी भी साइड इफेक्ट का समय रहते पता लगाकर उससे बचाव के उपाय करने के लिए विशेषज्ञों का बोर्ड बनाने का आदेश देने की भी मांग की गई है।

केंद्र को कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं

मृतक युवती के माता—पिता की याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र से जवाब मांगा था। इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने हलफनामा दाखिल किया। इसमें कहा गया है कि टीकों के प्रतिकूल प्रभाव के कारण हुई मौतों व मुआवजे के लिए केंद्र को जिम्मेदार मानना कानूनी रूप से उचित नहीं होगा।

Covid-19 News : सुप्रीम कोर्ट ने दोनों युवतियों की मौत पर संवेदना और सांत्वना जताते हुए कहा कि सिर्फ एक मामले में एईएफआई कमेटी ने वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट से मौत की पुष्टि की है। केंद्र सरकार ने हलफनामे के जरिए दायर जवाब में कहा कि जिन मामलों में वैक्सीन की वजह से मौत हुई है, उनमें सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर मुआवजा मांगा जा सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने याचिकाकर्ता की मुआवजे की मांग खारिज करते हुए कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट की वजह से शारीरिक चोट भी आती है या उसकी मौत होती है तो कानून के मुताबिक वह या उसका परिवार मुआवजे या हर्जाने की मांग को लेकर सिविल कोर्ट में दावा कर सकता है। हलफनामे में कहा गया है कि लापरवाही को लेकर ऐसे मामले केस-दर-केस के आधार पर दायर किए जा सकते हैं।

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