युवा मजदूर नेता नवदीप कौर को मिली जमानत, हरियाणा पुलिस पर लगाया था पीटने और गुप्तांग में चोट पहुंचाने का आरोप

पुलिस ने युवा मजदूर नेता नवदीप पर घातक हथियार रखने, गैरकानूनी असेंबली, दंगाई सहित कई तरह की धाराएँ,जिसमें सरकारी अधिकारी के साथ मारपीट, आपराधिक बल, अतिचार, जबरन वसूली, छिनैती, आपराधिक धमकी और हत्या करने का प्रयत्न जैसी धाराएँ की थीं दर्ज...

Update: 2021-02-26 07:06 GMT

जनज्वार। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने युवा मजदूरों नेता और महिला कार्यकर्ता नवदीप कौर को आज 26 फरवरी को जमानत दे दी है। उन्हें पुलिस ने सोनीपत में मजदूरों के विरोध प्रदर्शन से गिरफ्तार किया था और वह पिछले डेढ़ महीने से जेल में बंद हैं।

उन्हें इससे पहले दो मामलों में भी जमानत दी जा चुकी थी और अब तीसरे मामले में भी जमानत के बाद वह जेल से रिहा हो सकेंगी। वह करनाल जेल में बंद हैं।

हत्या की कोशिश व दंगा फैलाने जैसे आरोपों में जेल में बंद दलित व श्रम अधिकार कार्यकर्ता नवदीप कौर के मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर 24 फरवरी तक जवाब मांगा था।

नौदीप कौर हरियाणा की करनाल जेल में बंद हैं और उन पर हत्या का प्रयास और उगाही समेत तीन मामले दर्ज हैं। पंजाब के मुक्तसर जिले के गिडारह जिले की रहने वाली नवदीप को विभिन्न आरोपों के तहत हरियाणा पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से वे जेल में बंद हैं। उनकी गिरफ्तारी के वक्त हरियाणा पुलिस ने कहा था कि 12 जनवरी को सोनीपत जिले में एक औद्योगिक इकाई का कथित तौर पर घेराव करने और कंपनी से पैसा मांगने के आरोप में कौर तथा कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया।

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पुलिस ने नौदीप पर घातक हथियार रखने, गैरकानूनी असेंबली, दंगाई सहित कई तरह की धाराएँ,जिसमें सरकारी अधिकारी के साथ मारपीट, आपराधिक बल, अतिचार, जबरन वसूली, छीनैती, आपराधिक धमकी और हत्या करने का प्रयत्न जैसी धाराएँ लगाई हैं।

हरियाणा छात्र एकता मंच ने आरोप लगाया कि पुलिस हिरासत में नोदीप कौर को पुरुष पुलिस अधिकारियों द्वारा बेरहमी से पीटा गया, जिसमें उसके गुप्तांग पर भी चोट पहुंचाई गई। जेल के अंदर उन्हें किसी भी प्रकार का बुनियादी उपचार नहीं दिये जाने के भी आरोप लगाये गये।

वहीं मजदूर अधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार जोकि दलित जाति से ताल्लुक रखते हैं, को पुलिस ने 23 जनवरी को गिरफ्तार किया, जिस पर छात्र एकता मंच का आरोप है कि उन्हें गैरकानूनी तरीके से सिंघु मोर्चे से गिरफ्तार कर लिया गया था।

छात्र एकता मंच का आरोप है कि पुलिस हिरासत में शिव कुमार के के साथ बेहरमी से मार-पिटाई की। शिव कुमार के पूरे शरीर पर गम्भीर चोटों के निशान हैं और वह चलने-फिरने में भी असमर्थ हैं।

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