Delhi News : HC का दिल्ली सरकार को निर्देश, खोली गई शराब की दुकान के स्थान का निरीक्षण कर जवाब दाखिल करें

Delhi News : जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने दायर याचिका पर दिल्ली सरकार और आबकारी विभाग को नोटिस जारी किया है। साथ ही उन्हें अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

Update: 2021-12-07 13:04 GMT

Agnipath Scheme : अग्निपथ योजना पर तत्काल रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार, केंद्र से चार हफ्ते में मांगा जवाब

Delhi News : दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार 7 दिसंबर को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह त्रि नगर इलाके में उस स्थल का फिर से निरीक्षण करे जहां हाल में खोली गई एक शराब की दुकान को स्थानीय लोग शिफ्ट करने का आग्रह कर रहे हैं। जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने दायर याचिका पर दिल्ली सरकार और आबकारी विभाग को नोटिस जारी किया है। साथ ही उन्हें अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

स्थल के निरीक्षण का आदेश

बता दें कि जस्टिस पल्ली को स्थानीय निवासियों के वकील ने आश्वासन दिया कि उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है इसलिए वे तुरंत धरना खत्म कर देंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में की गई शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार और आबकारी विभाग को स्थल का नए सिरे से निरीक्षण करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 13 दिसंबर की तारीख सूचीबद्ध कर है।

निरीक्षण में होगा एक याचिकाकर्ता शामिल

बताया गया कि दिल्ली सरकार और आबकारी विभाग की ओर से स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी और वकील अरुण पंवार पेश हुए थे। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं में से एक को निरीक्षण में शामिल होने की भी इजाजत दी और कहा कि उसे तारीख और समय के बारे में सूचित किया जाए।

याचिका में यह कहा गया है

मिली जानकारी के अनुसार वकील एसपी शर्मा के जरिए दायर याचिका में कहा गया है कि त्रि नगर में कन्हैया नगर की मुख्य सड़क पर एक शराब की दुकान खोली गई है। जो एक याचिकाकर्ता के घर के बगल में है। जबकि अन्य याचिकाकर्ता भी उसी इलाके में रहते हैं। उन्होंने याचिका में कहा कि याचिकाकर्ता वहां अपने परिवारों के साथ रहते हैं और शराब की दुकान के बाहर बुरे तत्व एकत्र होते हैं जिस वजह से अप्रिय घटना की आशंका बनी रहती है। दायर याचिका में अदालत से दुकान को हटाने या शिफ्ट करने का आग्रह किया गया है।

दुकान मालिक ने दायर की याचिका

इस सब के बीच अब एक अन्य याचिका दायर की गई है। यह याचिका एक शराब की दुकान के मालिक ने दायर की है। याचिका में प्रदर्शनकारियों से सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों ने यहां दक्षिण दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में इस दुकान में आने जाने के रास्ते को बाधित कर दिया है। बता दें कि हाईकोर्ट को गोविंदपुरी थाने के पुलिस कर्मियों ने आश्वस्त किया कि एसएचओ सुनिश्चित करेंगे कि याची और उसके कर्मियों को दुकान में पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए और प्रदर्शनकारी उनके लिए कोई परेशानी पैदा न करें। इसके लिए कदम उठाए जाएंगे।

शराब दुकान के मालिक ने कहा कि दुकान तक जाने वाले रास्ते को बाधित करने वाले प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए संबंधित थाने में कई बार शिकायत की जा चुकी है लेकिन पुलिस द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके बाद अदालत ने पुलिस अधिकारी की ओर से दिए गए आश्वासन को रिकॉर्ड में लेने के बाद याचिका का निपटारा कर दिया।

पहले भी हुआ है प्रदर्शन

बता दें कि इससे पहले जंगपुरा-ए, चंदर नगर और गीता कॉलोनी के निवासियों ने भी आबकारी नियमों का उल्लंघन कर उनके क्षेत्रों में शराब की दुकाने खोलने के खिलाफ अदालत का रुख किया था। साथ ही शराब दुकानों के कुछ मालिकों ने अपने परिसर के बाहर बैठे प्रदर्शनकारियों से सुरक्षा का आग्रह करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। 

Tags:    

Similar News