Karnataka Hijab Conflict : जानिए कर्नाटक में बोर्ड परीक्षा के दौरान छात्राओं को हिजाब पहनने की इजाजत देने पर शिक्षकों के साथ क्या हुआ?

Karnataka Hijab Conflict : रिपोर्ट के अनुसार 28 मार्च को परीक्षा के दौरान कुछ छात्राओं को सरकार की ओर से जारी निर्देश के इतर जाकर हिजाब और हेड स्कॉर्फ पहनने की छूट दे दी गयी थी। इसी को आधार बनाकर इन कर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई की गयी है। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार की ओर से सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनकर नहीं आने के निर्देश जारी किए गए हैं।

Update: 2022-03-31 09:55 GMT

Karnataka Hijab Conflict : जानिए कर्नाटक में बोर्ड परीक्षा के दौरान छात्राओं को हिजाब पहनने की इजाजत देने पर शिक्षकों के साथ क्या हुआ? (file photo)

Karnataka Hijab Conflict : उत्तरी कर्नाटक (Karnataka) के गदाग जिलें (Gadag District) में दसवीं की बोर्ड परीक्षा (Board Examinations) के दौरान कुछ छात्राओं को हिजाब पहनने की छूट देने के आरोप में सात शिक्षकों को सस्पैंड कर दिया गया है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार निलंबित किए गए ​कर्मियों में पांच परीक्षा केन्द्रों पर वीक्षक के रूप में तैनात थे। जबकि दो परीक्षा केन्द्र प्रभारी के रूप में अपनी ड्यूटी कर रहे थे। आपको बता दें कि कर्नाटक में इन दिनों सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट (SSLC) की परीक्षा चल रही है।

रिपोर्ट के अनुसार 28 मार्च को परीक्षा के दौरान कुछ छात्राओं को सरकार की ओर से जारी निर्देश के इतर जाकर हिजाब और हेड स्कॉर्फ पहनने की छूट दे दी गयी थी। इसी को आधार बनाकर इन कर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई की गयी है। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार की ओर से सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनकर नहीं आने के निर्देश जारी किए गए हैं।

जिन पांच शिक्षकों को सरकार की ओर से जारी निर्देशों की अवहेलना कर छात्राओं को हिजाब पहनने की छूट देने के आरोप में नि​लंबित किया गया है वे हैं- एसएम पत्तार, एसयू होकाल्लद, एसएस गुजामगादी, एसजी गोदके और वीएन कीवुदर हैं। वहीं जिन दो प्रभारियों को सस्पेंड किया गया है वे हैं- केबी भजनतरी और बीएस होनागुड़ी। ये सभी वीक्षक और प्रभारी गदाग जिले के सीएस बालक उच्च विद्यालय और उसी से जुड़े सीएस बालिका उच्च विद्यालय में बोर्ड परीक्षा के संचालन के लिए तैनात किए गए थे।

कर्नाटक के गदाग जिले में प्रशासनिक निर्देशों के उपनिदेशक जीएम बश्वालिंगप्पा ने बताया है कि कर्मियों को कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) की ओर से जारी निर्देशों की अवहेलना के आरोप में निलंबित किया गया है। आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से सूबे के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में छात्राओं के हिजाब पहन कर आने पर लगायी गयी रोक को जायज ठहराया था।

उन्होंने बताया कि कुछ स्थानीय टीवी चैनलों की रिपोर्ट में यह दिखाया कि कुछ छात्राएं बोर्ड परीक्षा के दौरान हिजाब पहनकर परीक्षा देती दिखी थीं। उसके बाद विभाग की ओर से जांच की गयी और जांच में दोषी पाए जाने पर कर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई की गयी।

आपको बता दें ​इससे पहले भी बेंगलुरु में एक वीक्षक नूर फातिमा को हिजाब पर जारी निर्देश नहीं मानने पर निलंबित कर दिया गया था।

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