Malegaon Blast Case 2008 : एक और गवाह मुकरा, कोर्ट से कहा- ATS ने मेरा कर लिया था अपहरण
Malegaon Blast Case 2008 : मालेगांव विस्फोट 2008 मामले में आज एक और गवाह अपने बयान से अदालत में मुकर गया।
मालेगांव विस्फोट मामला 2008 मामले में एक और गवाह अपने बयान से मुकरा।
Malegaon Blast Case 2008 : करीब चौदह साल पहले मालेगांव विस्फोट मामले में सुनवाई के दौरान एक गवाह आज अपने बयान से मुकर गया। बयान से मुकरने वाला यह 17वां गवाह था जिसने गवाही देने से इनकार कर दिया। 17वें गवाल ने अदालत में महाराष्ट्र एटीएस ( Maharashtra ATS ) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि महाराष्ट्र एटीएस ने उसका अपहरण कर लिया था और उसे तीन से चार दिनों तक अवैध हिरासत में रखा था। गवाह का आरोप है कि एटीएस ने इस मामले में जबरन आरएसएस नेताओं का नाम लेने के लिए मजबूर किया था।
इस मामले में 15वें गवाह ने अपने बयान में एटीएस पर सनसनीखेज आरोप लगाए थे। उसने कहा था कि एटीएस ने उस पर दबाव डाला था कि वह सीएम योगी आदित्यनाथ ( CM Yogi Adityanath ) का इस मामले में नाम ले। इसके अलावा आरएसएस के सीनियर नेता इंद्रेश कुमार और स्वामी असीमानंद का नाम लिए जाने का दबाव डालने का भी आरोप लगाया था।
बता दें कि मालेगांव विस्फोट मामले में अब तक 17 गवाह मुकर चुके हैं। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी और 101 लोग घायल हुए थे। अदालत में अपने बयान से मुकरने वाला यह 17वां गवाह है। इस मामले में अब तक कुल 221 लोगों की गवाही हो चुकी है। अधिकांश गवाहों ने परिवार के सदस्यों को प्रताड़ित करने और उल्हें फंसाने की धमकी देने के आरोप एटीएस पर लगाए हैं।
पहले भी बयान से मुकर चुके हैं गवाह
अगस्त 2021 में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के खिलाफ बयान देने वाला गवाह मुकर गया था, जिसके बाद विशेष एनआईए अदालत ने उसे पक्षद्रोही करार दिया था। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के अलावा इस मामले के अन्य आरोपी भोपाल से भाजपा की लोक सभा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, सेवानिवृत मेजर रमेश उपाध्याय, अजय रहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी हैं। यह सभी जमानत पर हैं और गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम (यूएपीए) और आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमे का सामना कर रहे हैं।