Swami Chinmayanand News: चिन्मयानंद की गिरफ्तारी पर रोक, साध्वी तृप्ता ने लगाये थे ये गंदे आरोप
Swami Chinmayanand News: उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उनसे 31 जनवरी को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने व जांच में सहयोग करने को कहा है।
Swami Chinmayanand News: चिन्मयानंद की गिरफ्तारी पर रोक, साध्वी तृप्ता ने लगाये थे ये गंदे आरोप
Swami Chinmayanand News: उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उनसे 31 जनवरी को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने व जांच में सहयोग करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एन एस धानिक की एकलपीठ में हुई।
मामले के अनुसार देहरादून के हरिपुरकलां रायवाला में रहने वाली साध्वी तृप्ता सरस्वती, शिष्या ब्रहमलीन स्वामी सहज प्रकाश की हरिद्वार में लक्सर रोड पर आश्रम से जुड़ी करीब 36 बीघा कृषि भूमि है। जिसको हरिद्वार निवासी अनुज सिंह, सागरमुनी, अंशुल श्रीकुंज व स्वामी चिन्मयानंद( पूर्व गृह राज्य मंत्री) पर धोखाधड़ी से बेचे जाने का आरोप लगाया गया था। इन लोगों के खिलाफ दी गयी तहरीर में जमीन को बेचे जाने का विरोध करने पर साध्वी तृप्ता को जान से मारने की धमकी दी जा रही है।
पुलिस में शिकायत के बाद भी कार्यवाही न होने पर तृप्ता ने पूर्व में हाई कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर साध्वी तृप्ता की तरफ से एसएसपी देहरादून को दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर रायवाला थाने में स्वामी चिन्मयानंद समेत अन्य के खिलाफ फर्जी तरीके से जमीन बेच देने और जान से मारने की धमकी की एफआईआर 4 जनवरी 2022 को आईपीसी की धारा 506 व 420 में दर्ज की गई है।
साध्वी तृप्ता सरस्वती शिष्या ब्रह्मलीन सहज प्रकाश का कहना है कि उनके गुरू के आश्रम के स्वामित्व वाली जमीन हरिद्वार में लक्सर रोड पर थी। करीब 36 बीघा कृषि जमीन को चिन्मयानंद व उसके सहयोगियों ने मिलकर धोखाधड़ी से सात करोड़ में बेच दिया है। तृप्ता ने मामले का पता चलने पर विरोध किया तो यह लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे।
इस एफआईआर के खिलाफ स्वामी चिन्मयानंद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें 31 जनवरी को जांचाधिकारी के सामने पेश होकर जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं।