Third party Motor Insurance Premium : गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 1 जून से होगा महंगा, जानिए सरकार के इस फैसले से कितना बढ़ेगा बोझ

Third party Motor Insurance Premium : सरकार ने सभी गाड़ियों के थर्ड पार्टी वीकल इंश्योरेंस (Third Party Vehicle Insurance) की घोषणा की है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बीते बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया, एक जून से कार और दोपहिया वाहनों का बीमा महंगा (Third Party Motor Insurance Premium To Go Up From June 01) हो सकता है...

Update: 2022-05-27 07:16 GMT

Third party Motor Insurance Premium : गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 1 जून से होगा महंगा, जानिए सरकार के इस फैसले से कितना बढ़ेगा बोझ

Third party Motor Insurance Premium : महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए एक बुरी खबर है। सरकार ने सभी गाड़ियों के थर्ड पार्टी वीकल इंश्योरेंस (Third Party Vehicle Insurance) की घोषणा की है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Govt notifies increase in motor third party insurance premium from June 1)  ने बीते बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। बता दें कि सरकार का यह आदेश एक जून से लागू होगा। इससे कार और दोपहिया वाहनों का बीमा महंगा (Third Party Motor Insurance Premium To Go Up From June 01) हो सकता है।

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करना होता है जरुरी

वाहनों के लिए थर्ड पार्टी मोटर वीकल इंश्योरेंस (Third Party) के रेट्स को इससे पहले 2019-20 में संशोधित किया गया था और कोरोना काल में इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी इसे बढ़ाने (Third Party Motor Insurance Premium To Go Up From June 01) की घोषणा की गई है। नया वाहन खरीदने के साथ ही वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (Third Party Insurance) कराना जरूरी होता है।

सरकार के फैसले से ऐसे बढ़ेगा बोझ

मंत्रालय के रिवाइज्ड रेट्स (third party motor insurance premium rates) के मुताबिक एक हजार सीसी क्षमता इंजन वाली प्राइवेट कारों के लिए प्रीमियम 2094 रुपये होगा जो वर्ष 2019-20 में 2072 रुपये था। इसी प्रकार 1000 से 1500 सीसी इंजन की निजी कारों के लिए अब 3221 रुपये के बजाय 3416 रुपये प्रीमियम देना होगा। हालांकि 1500 से अधिक सीसी की निजी कारों के लिए थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम (Third Party Motor Insurance Premium) में कमी की गई है और यह 7,897 रुपये से घटकर 7890 रुपये हो जाएगा।

इतना बढ़ गया इंश्योरेंस प्रीमियम

इसी प्रकार 150 से 350 सीसी तक के दो पहिया वाहनों का प्रीमियम 1366 रुपए होगा, जबकि 350 से अधिक सीसी के दोपहिया वाहन के लिए यह दर 2804 रुपए होगी। 1000 सीसी से कम क्षमता वाली नई कार के लिए तीन साल का सिंगल प्रीमियम 6,521 रुपये होगा, जबकि 1000 सीसी से 1500 सीसी इंजन वाली कारों के लिए यह 10,640 रुपये होगा। 1500 सीसी से अधिक (Third Party Motor Insurance Premium) इंजन क्षमता वाली नई कारों के लिए तीन साल का प्रीमियम 24,596 रुपये होगा।

इसी तरह 75 सीसी तक क्षमता वाले दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल का प्रीमियम 2901 रुपए, 75 सीसी से 150 सीसी तक क्षमता वाले वहां के लिए 3851 रुपए (third party motor insurance premium rates) तथा 150 सीसी और 350 सीसी तक के दोपहिया वाहनों के लिए 7,365 रुपये होगा। 350 सीसी से अधिक क्षमता वाले दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल का सिंगल प्रीमियम (Third party Motor Insurance Premium Rate) 15,117 रुपये होगा।

इलेक्ट्रिक वीकल के नए रेट

30 केडब्ल्यू तक के नए प्राइवेट इलेक्ट्रिक वीकल (EV) के लिए तीन साल का सिंगल प्रीमियम 5,543 रुपये का होगा। 30 केडब्ल्यू से 65 केडब्ल्यू अधिक क्षमता वाले ईवी के लिए यह 9,044 रुपये होगा। बड़े ईवी के लिए तीन साल का प्रीमियम 20,907 रुपये होगा। तीन केडब्ल्यू तक के नए दोपहिया ईवी वाहनों (Third party Motor Insurance Premium) का पांच साल का सिंगल प्रीमियम 2,466 रुपये होगा। इसी तरह तीन से सात केडब्ल्यू तक के दोपहिया ईवी वाहनों का प्रीमियम 3,273 रुपये और सात से 16 केडब्ल्यू तक का प्रीमिय 6,260 रुपये होगा। ज्यादा क्षमता वाले ईवी दोपहिया वाहनों का पांच साल का प्रीमियम 12849 रुपए होगा।

क्या होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस

बता दें कि नया वाहन खरीदने के साथ ही वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (Third party Motor Insurance Premium) कराना जरूरी होता है। थर्ड पार्टी बीमा (What Is Third party Motor Insurance Premium) को लाइबिलिटी कवर के नाम से भी जाना जाता है। यह बीमा तीसरे पक्ष से संबंधित होता है। अगर किसी ने वीकल का थर्ड पार्टी बीमा (Third party Motor Insurance Premium) कराया है और कोई दुर्घटना होती है तो तीसरी पार्टी को बीमा कंपनी क्लेम देती है। यहां फर्स्ट पार्टी वाहन चलाने वाला और थर्ड पार्टी वाहन की चपेट में आने वाला होता है। वाह की चपेट में आने वाले के आर्थिक नुकसान के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (How To Claim Vehicle Insurance) को अनिवार्य किया गया है।

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