बाबरी ध्वंस केस में आ गया फैसला, आडवाणी-जोशी-उमा समेत सभी आरोपी बरी, कोर्ट ने कहा- यह पूर्व निर्धारित नहीं था
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में 27 साल बाद आज 30 सितंबर को फैसला आ गया है। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती समेत सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं...
जनज्वार। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में 27 साल बाद आज 30 सितंबर को फैसला आ गया है। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती समेत सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि यह पूर्वनिर्धारित नहीं था। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि भले ही देर हुई, पर न्याय की जीत हुई।
1 सितंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद आज लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को फैसले के समय कोर्ट में मौजूद रहने को कहा था।फैसले के मद्देनजर अयोध्या और लखनऊ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। विनय कटियार पहुंच चुके थे। एक टीवी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो फैसला होगा, उन्हें मंजूर होगा।
आडवाणी, जोशी और उमा भारती सहित 6 आरोपियों ने वीडियो कॉन्फेन्सिंग से फैसला सुना। मामले में कुल 49 आरोपी थे, जिनमें से 17 की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, विनय कटियार जैसे कई बड़े नेता आरोपी हैं। 17 आरोपियों की हो चुकी है मृत्यु हो चुकी थी।
49 आरोपितों में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा, महंत नृत्य गोपाल दास, डॉ। राम विलास वेदांती, चंपत राय, महंत धर्मदास, सतीश प्रधान, पवन कुमार पांडेय, लल्लू सिंह, प्रकाश शर्मा, विजय बहादुर सिंह, संतोष दुबे, गांधी यादव, रामजी गुप्ता, ब्रज भूषण शरण सिंह, कमलेश त्रिपाठी, रामचंद्र खत्री, जय भगवान गोयल, ओम प्रकाश पांडेय, अमर नाथ गोयल, जयभान सिंह पवैया, महाराज स्वामी साक्षी, विनय कुमार राय, नवीन भाई शुक्ला, आरएन श्रीवास्तव, आचार्य धर्मेंद्र देव, सुधीर कुमार कक्कड़ और धर्मेंद्र सिंह गुर्जर थे।
अयोध्या के बाबरी विध्वंस मामले में कुल 49 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। इनमें से 17 का निधन हो चुका है। पहली एफआईआर फैजाबाद थाने में राम जन्मभूमि के एसओ प्रियंवदा नाथ शुक्ला जबकि दूसरी एफआईआर एसआई गंगा प्रसाद तिवारी ने दर्ज कराई थी।
सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी विध्वंस के आरोपी लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा व विष्णु हरि डालमिया पर धारा 120 बी यानी आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया। इन सबके खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 147, 149, 153ए, 153बी और 505 (1) के तहत मुकदमा चला।