Allahabad High Court Orders : इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लाउडस्पीकर पर नहीं मानी याचिकाकर्ता की बात, कहा - 'आप ऐसा नहीं कर सकते'
Allahabad High Court Orders : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अजान के लिए लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं हो सकता।
Allahabad High Court Orders : शुक्रवार को लाउडस्पीकर विवाद ( Loudspeaker Controversy ) मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Allahabad High Court ) का बड़ा फैसला दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अजान ( Azaan ) के लिए लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार ( Fundamantal Right ) नहीं हो सकता। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानि बदायूं की नूरी मस्जिद के इरफान की ओर से इस मामले को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। नूरी मस्जिद के इरफान ने लाउडस्पीकर पर योगी सरकार के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
इस्लाम का हिस्सा नहीं लाउडस्पीकर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Allahabad High Court ) ने अजान बनाम लाउडस्पीकर मुद्दे पर कहा कि अजान इस्लाम का अभिन्न अंग है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। जस्टिस बीके विडला और जस्टिस विकास की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी।
याची की अर्जी खारिज
उत्तर प्रदेश के बदायूं के रहने वाले और नूरी मस्जिद के इरफान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि नूरी मस्जिद से लाउडस्पीकर से अजान की अनुमति दी जाए। शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी।
धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर
Allahabad High Court Orders : बता दें कि पिछले कुछ दिनों से यूपी-महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लाउडस्पीकर पर विवाद जारी है। इस बीच यूपी में बड़े पैमाने पर मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाए गए हैं। इसके अलावा कई धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज को कम किया गया है।
क्या है लाउडस्पीकर विवाद?
लाउडस्पीकर विवाद हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के चीफ राज ठाकरे (Raj Thackeray) के एक बयान के बाद शुरू हुआ। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतार दिए जाएं। वरना मस्जिदों के सामने उससे तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। इसके बाद ये मामले यूपी और दिल्ली समेत कई राज्यों में विवाद का विषय बना।