इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके परिजनों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी उर्फ अंजलि पांडेय ने 27 जुलाई को मुजफ्फरनगर के बुढाना पुलिस स्टेशन में उनके और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी....

Update: 2020-10-26 15:03 GMT

प्रयागराज। कथित उत्पीड़न के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बॉलीवुड के स्टार अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके तीन परिजनों (मां मेहरूनिस्सां और भाई फैयाजुद्दीन और अयाजुद्दीन) की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। उन पर यह आरोप उनकी पत्नी आलिया के द्वारा लगाया गया है। हाईकोर्ट से हालांकि तीसरे भाई मुनाजुद्दीन को कोई राहत नहीं मिली है।

हाईकोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस संजय कुमार पचौरी की बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान नवाजुद्दीन के वकील अभिषेक कुमार मौजूद थे।

बता दें कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी उर्फ अंजलि पांडेय ने 27 जुलाई को मुजफ्फरनगर के बुढाना पुलिस स्टेशन में उनके और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आलिया ने उनपर खुदपर हमला करने और 2012 में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था।

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एफआईआर सबसे पहले मुंबई में दर्ज की गई थी लेकिन बुढ़ाना पुलिस के अधिकार क्षेत्र में कथित घटना होने के लिहाज से इसे बुढ़ाना पुलिस स्टेश को ट्रांसफर कर दिया गया था। 

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