Kanpur News: न्यायालय पहुँची अनुप्रिया पटेल का पारिवारिक कलह, मां की वसीयत पर आमने-सामने बहनें

23 नवंबर 2015 को रजिस्टर्ड वसीयत करते हुए अपने निधन के बाद कृष्णा पटेल ने बड़ी बेटी पल्लवी पटेल को संस्थान की सर्वराकार नियुक्त करने की बात लिख दी थी...

Update: 2021-12-10 04:08 GMT

मां के साथ अनुप्रिया पटेल (file photo)

Kanpur News: केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल (Anupriya Patel) की मां कृष्णा पटेल के बीच ट्रस्ट की संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद न्यायालय पहुँच गया है। छोटी बेटी अमन ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर मामले में स्टे लगाने की मांग की है। जिसके बाद अब एक जनवरी को अगली तारीख दी गई है।

डॉ. गोविंद प्रसाद रानी देवी पटेल उच्च शिक्षण संस्थान के सर्वराकार अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनेलाल पटेल थे। उनके निधन के बाद पत्नी कृष्णा पटेल सर्वराकार बनीं थीं। कृष्णा अपना दल की अध्यक्ष भी हैं। उन्होने 23 नवंबर 2015 को रजिस्टर्ड वसीयत करते हुए अपने निधन के बाद बड़ी बेटी पल्लवी पटेल को संस्थान की सर्वराकार नियुक्त करने की बात लिख दी।

इसके बाद संपत्ति को लेकर पल्लवी और अमन के बीच विवाद गरमा गया। कृष्णा की छोटी बेटी अमन वसीयत रद्द कराने को लेकर काफी दिनों से कोशिश कर रही है। सफलता न मिलने पर अमन ने अदालत में मां कृष्णा और बहन पल्लवी के खिलाफ वाद दाखिल किया है।

अमन ने अदालत में बहन पल्लवी के खिलाफ गलत तरीके से वसीयत अपने हक में कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि सात नवंबर को हुए आपसी समझौते के बाद भी कृष्णा पटेल ने वसीयत निरस्त नहीं की। इस पर उन्हें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। उन्होने बहन पर मां की हत्या करने का षणयंत्र रचने का भी आरोप लगाया है।

अमन ने वसीयत को अवैध घोषित करने के साथ पल्लवी को ट्रस्ट से संबंधित संपत्ति पर अवैध कब्जा करने, कोई हस्तक्षेप करने, वित्तीय संचालन अथवा पॉवर ऑफ अटार्नी करने से रोकने की भी मांग की है। 

हालांकि अदालत ने सुनवाई करने के बाद बिना दूसरे पक्ष को सुने अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा (अंतरिम स्टे) देने से इनकार कर दिया है। साथ ही कृष्णा और पल्लवी को पक्ष रखने के लिए नोटिस भी जारी किया गया है।

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