Azam Khan News: सपा नेता आजम खान को बड़ा झटका, छिना वोट का अधिकार, मतदाता सूची से नाम काटने का आदेश जारी
Azam Khan News: यूपी के रामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा नेता आजम खान को निर्वाचन आयोग से बड़ा झटका दिया है। अब चुनाव में आजम खान वोट नहीं डाल पाएंगे। इतना ही नहीं, अब वे वोटर भी नहीं रहे।
Azam Khan News: यूपी के रामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा नेता आजम खान को निर्वाचन आयोग से बड़ा झटका दिया है। अब चुनाव में आजम खान वोट नहीं डाल पाएंगे। इतना ही नहीं, अब वे वोटर भी नहीं रहे। इस संबंध में EC अधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है। सपा नेता आजम का नाम भी वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। आयोग ने निर्वाचन आयोग की आरपी एक्ट की धारा-16 के तहत कार्रवाई की है। दरअसल, यह कार्रवाई बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना की शिकायत पर हुई है। सक्सेना ने आजम खान का वोटिंग अधिकार झीनने को लेकर EC को पत्र लिखा था। बता दें कि 27 अक्टूबर को आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी।
Officials say SP leader Azam Khan's name removed from electoral rolls in Rampur. He was recently convicted in a hate speech case
— Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2022
निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 16 के तहत यह कार्रवाई की है। रामपुर सदर सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का हवाला देते हुए आजम का मताधिकार छीनने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा था।
रामपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, ''शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना के प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय के आदेश की प्रतियां और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 के सुसंगत प्रावधानों के तहत आजम खान का नाम मतदाता सूची से काट दिया जाए।" आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में गत 27 अक्टूबर को रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई थी। उसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी।