Azam Khan News: योगी सरकार बोली- आजम खान आदतन अपराधी, नहीं मिलनी चाहिए बेल, जानें क्या हैं आरोप
Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से विधायक आजम खान को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से विधायक आजम खान को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें, सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि आजम खान आदतन अपराधी हैं और उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। वहीं, आजम के वकील ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार उनके मुवक्किल को राजनीतिक द्वेष का शिकार बना रही है।
योगी सरकार ने क्या कहा?
आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल(एएसजी) राजू ने कहा कि 'आजम खान का जब बयान दर्ज किया जा रहा था, तब उन्होंने जांच अधिकारी को धमकी दी है। इस दौरान एएसजी ने आजम खान द्वारा अधिकारियों को दी गई धमकी कोर्ट रूम में पढ़ी।
एएसजी ने बताया, 'आजम खान ने कहा था कि मैं अभी मरने वाला नहीं हूं। मेरी सरकार आएगी तो एक-एक का बदला लूंगा और तुम्हें भी इस जेल में आना होगा। मेरी सरकार आने दो देखो क्या हाल करता हूं, जिस SDM ने मेरे खिलाफ मुकदमा किया उसको छोडूंगा नहीं, मेरी सरकार आने दो।'
इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि "यह धमकी नहीं है, यह तो नेता रोज कहते हैं। आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वह दो साल से जेल में हैं। उन्हें अब जमानत दे दी जानी चाहिए। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हम आजम खान की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं।
इससे पहले 11 मई को आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आजम को बेल मिलते ही नया केस कैसे दर्ज हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछा था कि ऐसा क्यों हो रहा है? एक केस में जमानत मिलने के बाद नया केस दर्ज हो जाता है। एक के बाद एक 89 केस दर्ज हो गए हैं। इस पर यूपी सरकार के वकील ने कहा- ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। ये सब फर्जी केस नहीं हैं। हम इसे लेकर हलफनामा दाखिल करेंगे. कोर्ट ने सरकार को हलफनामा दायर करने को कहा था।'