Gyanvapi Masjid Controversy : सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ज्ञानवापी मस्जिद का मामला, बनारस कोर्ट के आदेश पर रोक से CJI का इनकार
Gyanvapi Masjid Controversy : सुप्रीम कोर्ट में एक शख्स ने याचिका दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बनारस कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है।
Gyanvapi Masjid Controversy : उत्तर प्रदेश के बनारस स्थित ज्ञानवापी मस्जिद ( Gyanvapi Mosque ) का मामला पहले से ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को यह मामला सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court ) पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक शख्स ने याचिका दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बनारस कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court ) में दाखिल याचिका को लेकर मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ( CJI NV Ramana ) ने कहा है कि वे इस मामले को देखेंगे। वाराणसी कोर्ट ( Varanasi court ) के फैसले के खिलाफ अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति ने वाराणसी कोर्ट की ओर से आदेशित काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद ( Gyanvapi Mosque ) परिसर के सर्वेक्षण पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
सीजेआई एनवी रमना ने याची से मांगे दस्तावेज
सुप्रीम कोर्ट ( Supreme ) में याचिका दाखिल करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कहा है कि हमें तत्काल सुनवाई की जरूरत है। बनारस कोर्ट ने सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है। CJI ने याचिका के दस्तावेज मांगे हैं। साथ ही कहा है कि हम कागजात देखने के बाद मामले को देखेंगे।
दरअसल, बनारस अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी की ओर से एडवोकेट ने कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। इस पर 3 दिन तक बहस चलने के बाद वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
Gyanvapi Masjid Controversy : बता दें कि गुरुवार को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद ( Gyanvapi Mosque ) को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था। अपने फैसले में बनारस कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद ( Gyanvapi Mosque ) के सर्वे के लिए नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने से इनकार कर दिया। साथ ही नये सिरे से सर्वेक्षण का काम पूरा करने को कहा है। उन्होंने सर्वेक्षण हर चीज का किया जाएगा। सर्वेक्षण के काम में बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ अदालत ने जिला प्रशासन को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बनारस कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के अलावा विशाल कुमार सिंह और अजय सिंह को भी कोर्ट कमिश्नर बनाया है। यह दोनों लोग या दोनों में से कोई एक इस सर्वे के दौरान मौजूद रहेगा। साथ ही कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे 17 मई से पहले कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 17 मई को सर्वे की अगली रिपोर्ट देने के लिए कहा है।
हम फाइल पर गौर करेंगे : सीजेआई
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कहा कि मुझे इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पहले मुझे फाइलों पर गौर करने दें। हम इसे सूची बद्ध करेंगे। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील हुफेजा अहमदी ने कहा कि आज सर्वे हो रहा है। यथास्थिति बने रहने का आदेश दें। कहा कि यह मस्जिद वर्शिप एक्ट के तहत आती है। इसके जवाब में सीजेआई ने कहा कि हम इसे सूचीबद्ध करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
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