Prayagraj News: मुश्किल में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मकान में अवैध कब्जा कराने को लेकर HC ने भेजा नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिप्टी सीएम को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को भी याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है...

Update: 2021-12-09 10:36 GMT

(केशव प्रसाद मौर्या को हाइकोर्ट का नोटिस)

Prayagraj News: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High court) ने नोटिस जारी किया है। अदालत ने यह नोटिस एक मकान खाली कराए जाने के संबंध में दिया है। कोर्ट ने नोटिस भेजकर डिप्टी सीएम के खिलाफ लगे आरोपों पर जवाब मांगा है।

आदेश इलाहाबाद हाइकोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश त्रिपाठी की खंडपीठ ने दिया है। पीठ विष्णु मूर्ति त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी।

राज्य सरकार भी देगी जवाब

विष्णु मूर्ति त्रिपाठी की इस याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिप्टी सीएम को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को भी याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता ने सीधे तौर पर डिप्टी सीएम केशव मौर्या पर आरोप लगाए गए हैं।

क्या है मामला?

प्रयागराज (Prayagraj) निवासी विष्णु मूर्ति त्रिपाठी ने याचिका दाखिल की थी। याचिका में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि पुलिस ने डिप्टी सीएम की शह पर याची के कालिंदीपुरम स्थित मकान पर कुंती देवी को कब्जा दिलवा दिया था। याची ने इस मकान को गुड़ मंडी चौक निवासी राकेश कुमार गुप्ता और अंजना गुप्ता से खरीदा था।

याची ने पेश किए हैं सबूत

याची ने इस संबंध में कोर्ट के सामने कुछ दस्तावेज भी पेश किए। याची ने हाईकोर्ट के सामने डिप्टी सीएम का वो पत्र भी प्रस्तुत किया जो पत्र एसएसपी प्रयागराज को लिखा गया है, जिसमें याची ने जिस मकान को अपना बताया है, उस पर कुंती देवी को कब्जा दिलाकर अवगत कराने को कहा गया है।

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