Lakhimpur Kheri : आशीष मिश्रा के केस मेस में नया मोड़, जस्टिस राजीव सिंह ने सुनवाई से खुद को क्यों किया अलग?

Lakhimpur Kheri : लखीमपुर खेरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने 24 अप्रैल से एक दिन पहले ही सरेंडर कर दिया था। अब इस मामले में नये सिरे से सनुवाई होनी है।

Update: 2022-04-28 02:00 GMT

Lakhimpur Kheri : आशीष मिश्रा के केस मेस में नया मोड़, जस्टिस राजीव सिंह ने सुनवाई से खुद को क्यों किया अलग?

Lakhimpur Kheri : लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में नया मोड़ आ गया है। आशीष मिश्रा (Ashish Mishra  ) द्वारा सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) के सामने सरेंडर करने के बाद इस मामले की नये सिरे से सुनवाई के लिए गठित जजों की बेंच में से इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Allhabad High court ) की लखनऊ पीठ के न्यायाधीश राजीव सिंह ( Justice Rajiv Singh ) ने खुद को इस केस की सुनवाई से अलग कर लिया है। बता दें कि 24 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने सरेंडर किया था।

तो इसलिए राजीव सिंह ने खुद को किया सुनवाई से अलग

दरअसल, न्यायमूर्ति राजीव सिंह की बेंच ने ही आशीष मिश्रा को जमानत दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को रद्द कर दिया था। अब इस मामले की सुनवाई के लिए नए न्यायाधीश की नियुक्ति के बाद अदालत मामले की अगली सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत याचिका के खिलाफ सुनवाई के दौरान विरोधी पक्ष के वकीलों ने अदालत से सुनवाई के लिए नई पीठ गठित करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में आदेश देने की जरूरत नहीं है। पीठ से जुड़े जज खुद ही इस मामले में सही फैसला लेेंगे।

कल होगी इस मामले पर सुनवाई

इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच में 27 अप्रैल को होनी थी लेकिन उसे आगे बढ़ा दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। जस्टिस राजीव सिंह ने खुद को मामले से अलग करने की जानकारी मुख्य न्यायाधीश को दे दी है। अब मुख्य न्यायाधीश नई बेंच का गठन करेंगे और तय करेंगे कि मामले की अगली सुनवाई कौन करेगा?

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से आशीष मिश्रा को दी गई जमानत रद्द कर दी थी। साथ ही आशीष मिश्रा ( Ashish Mishra ) को एक सप्ताह के अंदर सरेंडर करने को कहा था। आशीष मिश्रा ने एक दिन पहले यानि 24 अप्रैल को अदालत के सामने सरेंडर कर दिया था। सरेंडर के बाद शीर्ष अदालत ने आशीष मिश्रा को जेल भेज दिया था। आशीष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जमानत के लिए याचिका डाली थी, जिस पर 27 अप्रैल को सुनवाई होनी थी। अब इस पर सुनवाई कल हो सकती है।  

Lakhimpur Kheri : बता दें कि तीन अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कस्बे में हुई हिंसा में चार किसानों और एक पत्रकार सहित आठ लोगों की जान गई थी। जिस थार गाड़ी से कुचलकर किसानों की मौत हुई उस पर आशीष मिश्रा सवार था। जांच टीम ने मामले की जांच करते हुए 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है। इस मामले में आशीष मिश्रा ( Ashish Mishra ) को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरवरी 2022 में जमानत दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल 2022 को आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court ) ने आशीष मिश्रा ( Ashish Mishra ) को इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Allhabad high Court ) से मिली जमानत रद्द करते हुए कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना।


(जनता की पत्रकारिता करते हुए जनज्वार लगातार निष्पक्ष और निर्भीक रह सका है तो इसका सारा श्रेय जनज्वार के पाठकों और दर्शकों को ही जाता है। हम उन मुद्दों की पड़ताल करते हैं जिनसे मुख्यधारा का मीडिया अक्सर मुँह चुराता दिखाई देता है। हम उन कहानियों को पाठक के सामने ले कर आते हैं जिन्हें खोजने और प्रस्तुत करने में समय लगाना पड़ता है, संसाधन जुटाने पड़ते हैं और साहस दिखाना पड़ता है क्योंकि तथ्यों से अपने पाठकों और व्यापक समाज को रू-ब-रू कराने के लिए हम कटिबद्ध हैं।

हमारे द्वारा उद्घाटित रिपोर्ट्स और कहानियाँ अक्सर बदलाव का सबब बनती रही है। साथ ही सरकार और सरकारी अधिकारियों को मजबूर करती रही हैं कि वे नागरिकों को उन सभी चीजों और सेवाओं को मुहैया करवाएं जिनकी उन्हें दरकार है। लाजिमी है कि इस तरह की जन-पत्रकारिता को जारी रखने के लिए हमें लगातार आपके मूल्यवान समर्थन और सहयोग की आवश्यकता है।

सहयोग राशि के रूप में आपके द्वारा बढ़ाया गया हर हाथ जनज्वार को अधिक साहस और वित्तीय सामर्थ्य देगा जिसका सीधा परिणाम यह होगा कि आपकी और आपके आस-पास रहने वाले लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित करने वाली हर ख़बर और रिपोर्ट को सामने लाने में जनज्वार कभी पीछे नहीं रहेगा, इसलिए आगे आयें और जनज्वार को आर्थिक सहयोग दें।)

Tags:    

Similar News