Mainpuri News : हाईकोर्ट में लगी याचिका पर सुनवाई भी नहीं हो पाई और मैनपुरी के पुराने सपा कार्यालय पर चल गया बुलडोजर
Mainpuri News : उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में प्रशासन ने कुछ दिन पहले खाली कराए गये पुराने समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर बुलडोजर चला दिया गया। इससे पहले कार्यालय में ताला लगाया गया था, जिसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी।
Mainpuri News : उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में प्रशासन ने कुछ दिन पहले खाली कराए गये पुराने समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर बुलडोजर चला दिया गया। इससे पहले कार्यालय में ताला लगाया गया था, जिसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। याचिका पर सुनवाई होती उससे पहले ही बुलडोजर चल गया। इस कार्रवाई को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है।
मैनपुरी में पुराने सपा कार्यालय पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मुलायम सिंह यादव के गढ़ मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यालय को प्रशासन ने खाली करवाकर उसमें ताले डाल दिये थे। इसके बाद सपा की तरफ से मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। लेकिन गुरूवार को ही सपा के पुराने कार्यालयपर बुलडोजर चला दिया गया। उच्च न्यायालय में दाखिल की गई याचिका में अभी तक सुनवाई भी शुरू नहीं हो सकी है।
ये है पूरा मामला
मैनपुरी के देवी रोड पर नगर पालिका के नजदीक समाजवादी पार्टी का पुराना जिला कार्यालय जिस जगह बना हुआ था, वो जगह जिला पंचायत ने 2004 में आवंटित की थी। 9 सितंबर को पुराने सपा कार्यालय पर नोटिस चस्पा कराया गया था। नोटिस में लिखा था कि, सपा नगर कार्यालय के लिये जिला पंचायत की जमीन पर बने दो कक्षों का आवंटन किया गया था।
कार्यालय दूसरी जगह बनने से 5 सितंबर को ये पट्टा खारिज कर दिया गया है। इसलिए कार्यालय को दो दिन में खाली करा दिया जाये। लेकिन इसके बाद भी सपाईयों ने कार्यालय खाली नहीं किया। जिसके बाद प्रशासनिक अदिकारी मय फोर्स के सपा कार्यालय को खाली कराने पहुँचे और कार्यालय खाली करवाकर उसमें ताले जड़ दिये थे।
इस मामले में सपा के पूर्व विधायक सदर राजू यादव कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय भी पहुँचे, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। जिसके बाद सपा ने हाईकोर्ट का रूख किया। याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट की तरफ से अभी तक सुनवाई भी शुरू नहीं हो पाई और इधर सपा के पुराने कार्यालय पर बुलडोजर चला दिया गया।
पंचायत अधिकारी ने क्या कहा
जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी ओपी सिंह ने बताया कि 1994 में दस साल के लिए पट्टा दिया गया था। फिर सपा कार्यालय के लिए 90 साल का पट्टा हुआ था, तब पार्टी का नया कार्यालय नहीं बना था। उन्होने कहा कि इस मामले में नियमों का उल्लंघन किया गया है। और कार्यालय दूसरी जगह बनाने पर ये कार्रवाई की गई है। 9 सितंबर को शासन के निर्देश पर कार्यालय खाली करने की नोटिस दी गई थी। नया कार्यालय बन जाने के बाद जिला पंचायत की जमीन खाली कराई गई है। यहां जिला पंचायत अपना काम्प्लेक्स बनाएगी।
सपा ने क्या कहा?
इस मसले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि कार्यालय के लिए हमें 99 साल का पट्टा दिया गया था। इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। ये कार्रवाई पूरी तरह से गलत है।