यूपी: अंतरधार्मिक विवाह करने पहुंचे युवक को कोर्ट परिसर के अंदर पीटा
वीडियो में 21 साल के युवक को ई-रिक्शा में पुलिसकर्मियों द्वारा जबरन बैठाते हुए देखा जा सकता है, दूसरे वीडियो में, लड़की को महिला कांस्टेबलों द्वारा ले जाते हुए भी देखा जा रहा है, वह चिल्लाती है कि वह बालिग है और युवक के साथ रहना चाहती है....
अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अदालत परिसर के अंदर एक मुस्लिम युवक के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार और मारपीट की गई, जहां वह एक लड़की को लेकर कानूनी रूप से शादी करने पहुंचा था। घटना गुरुवार को हुई और घटना की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।
वीडियो में 21 साल के युवक को ई-रिक्शा में पुलिसकर्मियों द्वारा जबरन बैठाते हुए देखा जा सकता है। दूसरे वीडियो में, लड़की को महिला कांस्टेबलों द्वारा ले जाते हुए भी देखा जा रहा है। वह चिल्लाती है कि वह बालिग है और युवक के साथ रहना चाहती है।
लड़की, जो अलग धर्म की है, शादी के लिए चंडीगढ़ से आई थी, जबकि युवक, सोनू मलिक एक स्थानीय निवासी है। मलिक हरियाणा के अंबाला में काम करता है। जोड़े को सिविल लाइन पुलिस स्टेशन अलीगढ़ ले जाया गया लेकिन गुरुवार देर रात तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। सर्कल ऑफिसर (सीओ) अनिल समानिया ने कहा, "मामले की जांच की जा रही है।"
बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 'लव जिहाद' विरोधी अध्यादेश को पारित किया है। उसके बाद से इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इससे पहले धर्म परिवर्तन पर नए यूपी अध्यादेश के उल्लंघन का हवाला देते हुए लखनऊ में बुधवार शाम एक अंतर-धार्मिक विवाह को रोक दिया गया था। हिंदू दुलहन और मुस्लिम दूल्हा दोनों एक समारोह में शादी करने जा रहे थे। यहां पहले हिंदू परंपरा के अनुसार हो रही थी, उसके बाद मुस्लिम रीति-रिवाजों से शादी होनी थी। शादी जिला हिंदू महासभा प्रमुख की सूचना और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद रोकी गई।
इससे पहले उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम-2020 के तहत दर्ज पहले केस के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। योगी सरकार द्वारा लाए गए विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम-2020 को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में यह पहला केस दर्ज हुआ था।