Varanasi Gyanvapi Masjid Case में नया मोड़, हिंदू पक्ष की 5 में से 1 वादी लेंगी अपना केस वापस

Varanasi Gyanvapi Gyanvapi Masjid Case : 18 अगस्त 2021 को को वाराणसी की पांच महिलाएं श्रृंगार गौरी मंदिर में प्रतिदिन पूजन-अर्चना और दर्शन की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी।

Update: 2022-05-08 08:52 GMT

Gyanvapi Mosque: ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे शुरू होते ही उठी वाराणसी कमिश्नर बदलने की मांग

Varanasi Gyanvapi Gyanvapi Masjid Case : वाराणसी स्थित ज्ञापवापी मस्जिद (  Varanasi Gyanvapi Gyanvapi Masjid ) का कोर्ट के आदेश पर सर्वे को लेकर जारी तनातनी के बीच इस मामले में नया मोड़ आ गया है। अब हिंदू पक्ष के पांच याचियों में से एक ने अपना केस वापस लेने का फैसला लिया है। याची ने केस वापस लेने का फैसला क्यों लिया इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया है। एक वादी के इस निर्णय से साफ है कि हिंदू पक्षों के बीच इस मुद्दे पर मतभेद है। ताजा अपेडट के मुताबिक एक वादी यानि राखी सिंह सोमवार को अपना केस वापस ले लेंगी।

दूसरी तरफ हिन्दू पक्ष के शेष 4 याचिकाकर्ता अपने रुख पर कायम हैं। चारों का कहना है कि वो केस चलाएंगी। फिलहाल, हिंदू पक्ष के वकील और अन्य पदाधिकारी बैठक कर आगे की रणनीति तय करने में जुटे हैं। शेष 4 वादी जिन्होंने केस जारी रखने का फैसला किया है उनमें सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक का नाम शामिल है।

सनातन संघ ने बदला अपना रुख

दरअसल, ज्ञानवापी मस्जिद ( Varanasi Gyanvapi Gyanvapi Masjid ) परिसर में सर्वे के दौरान विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन वादी पक्ष की ओर से कोई मौजूद नहीं थे। इसके बाद ही फूट की आशंका बढ़ गई थी। उसी का नतीजा है कि राखी सिंह ने अपना केस वापस लेने का फैसला लिया है। इससे पहले इस केस की अगुवाई करने वाली संस्था विश्व वैदिक सनातन संघ ने शनिवार को ही अपने लेटर हेड पर जानकारी को साझा करते हुए विधि सलाहकार समिति को भंग कर दिया था।

महिलाओं ने कोर्ट से की थी इस बात की मांग

पिछले साल 18 अगस्त को वाराणसी की पांच महिलाएं श्रृंगार गौरी मंदिर में प्रतिदिन पूजन-अर्चना और दर्शन की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। महिला वादियों ने कोर्ट से कहा था कि श्रृंगार गौरी मंदिर में पहले की परंपरा के मुताबिक साल में 2 बार ही पूजा होती थी लेकिन इन महिलाओं की मांग है कि अब परिसर में मौजूद अन्य देवी देवताओं की रोजाना पूजा अर्चना में बाधा ना आये।

सर्वे का मुस्लिम पक्षों ने किया विरोध

Varanasi Gyanvapi Gyanvapi Masjid Case : सिविल जज कोर्ट में आई इस अपील पर अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद ( Varanasi Gyanvapi Gyanvapi Masjid ) परिसर में सर्वे और वीडियोग्राफी करने के आदेश दिए हैं। साथ ही अदालत ने सर्वे कमिश्नर से 10 मई तक रिपोर्ट देने को भी कहा था। इस बीच कोर्ट आदेश पर सर्वे का मुस्लिम पक्षों की ओर से विरोध के बाद दो दिन सर्वे नहीं हो पाई है। अभी तक केवल तीन घंटे की वीडियोग्राफी हुई है। शनिवार को मुस्लिम पक्ष के लोगों ने सर्वे नहीं होने दिया था।


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