Pilibhit News : यूपी में Multivitamin Multimineral Soft Gelatin Capsules का नमूना फेल, हानिकारक टार्ट्राज़िन कलर निकला, जानिए पूरा मामला

Pilibhit News : जनपद पीलीभीत में दवाओं के नाम पर आम जनता के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसका खुलासा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (Food Safety and Drug Administration Department) को एक कैप्सूल के नमूने की जांच रिपोर्ट मिलने पर हुआ।

Update: 2022-07-14 17:29 GMT

Pilibhit News : यूपी में Multivitamin Multimineral Soft Gelatin Capsules का नमूना फेल, हानिकारक टार्ट्राज़िन कलर निकला, जानिए क्या है पूरा मामला

पीलीभीत से निर्मल कांत शुक्ल की रिपोर्ट

Pilibhit News : जनपद पीलीभीत में दवाओं के नाम पर आम जनता के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसका खुलासा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (Food Safety and Drug Administration Department) को एक कैप्सूल के नमूने की जांच रिपोर्ट मिलने पर हुआ। जांच में बल्लभ नगर कॉलोनी (Ballabh Nagar Colony ) के मै. सिंह मेडिकल स्टोर (Singh Medical Store) से डेढ़ महीने पहले लिए गए मल्टीविटामिन एंड मल्टीमिनरॉल्स सॉफ्टजिलेटीन कैप्सूल (Multivitamin Multimineral Soft Gelatin Capsules) के नमूने में टार्ट्राज़िन (Tartazine) रंग पाया गया है, जिस कारण से यह कैप्सूल मानव स्वस्थ्य हेतु असुरक्षित है। अब विभाग केमिस्ट पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने 30 मई को बल्लभ नगर कॉलोनी स्थित पीयूष अग्रवाल पुत्र सतीश चंद्र के प्रतिष्ठान मै. सिंह मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया था। प्रतिष्ठान में मल्टीविटामिन एंड मल्टीमिनरॉल्स सॉफ्टजिलेटीन कैप्सूल (Zenrich Brand)) की गुणवत्ता की जांच परीक्षण हेतु नमूना संग्रहित करते हुए राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला लखनऊ भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला लखनऊ ने घोषित किया कि कैप्सूल में टार्ट्राज़िन रंग पाया गया है, जिस कारण से यह कैप्सूल मानव स्वस्थ्य हेतु असुरक्षित है।

सहायक आयुक्त (खाद्य)/अभिहित अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि कारोबारकर्ता/ डिस्ट्रीब्यूटर/ मार्केटिंग कर्ता एवं निर्माता को 6 जुलाई को एफएसएस एक्ट की धारा- 46(4) का नोटिस भेजा गया, जिसमें उन्हें नमूने की जांच रिपोर्ट की प्रति देकर नमूने की पुनः जांच कराने के लिए कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन में अपील प्रस्तुत करने को 30 दिन का समय दिया गया है। एफएसएस एक्ट की धारा 36(3) (बी) का नोटिस जारी करते हुए इस कैप्सूल के विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मै. सिंह मेडिकल स्टोर बल्लभ नगर कॉलोनी पीलीभीत के प्रोपराइटर पीयूष अग्रवाल पुत्र सतीश चंद्र को धारा 28 के अंतर्गत फ़ूड रीकॉल करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ खाद्य कारोबार कर्ता व अन्य के विरुद्ध वाद दायर करने की प्रक्रिया की जा रही है।

अस्थमा रोगियों के लिए घातक है टार्ट्राज़िन

टार्ट्राज़िन एज़ो डाई और अक्सर भोजन, पेय आदि के रंग में उपयोग किया जाता है। अध्ययनों से पता चला है कि टार्टार्ज़िन के सेवन से उच्च खुराक और कम खुराक दोनों पर जैव रासायनिक मार्करों की एक श्रृंखला बदल सकती है, जो अस्थमा के रोगियों और उच्च खुराक पर बच्चों के लिए काफी हानिकारक हैं। कई देशों ने टार्ट्राज़िन पर प्रतिबंध लगा दिया है या प्रतिबंधित कर दिया है।

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