Banaras News : विहिप पदाधिकारी का उकसाने वाला बयान, कहा - हिंदूवादियों को देंगे लाठी, चाकू और कुंगफू की ट्रेनिंग

Banaras News : वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों का कहना है कि प्रकरण की जांच कराई जाएगी। नियम विरुद्ध कुछ मिला तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Update: 2022-12-04 05:42 GMT

Banaras News : विश्व हिंदू परिषद ( VHP ) ने एक पदाधिकारी ने उकसाने वाला बयान देकर सबको चौंका दिया है। विहिप के पदाधिकारी ( VHP Official ) के इस बयान से बनारस ( Banaras ) के प्रशासनिक अधिकारी भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने ऐलान को गंभीरता से लिया है, अगर कोई भी गैर कानूनी गतिविधियां चलाई गई तो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।

फ्री में देंगे लाठी, लाइसेंसी तलवार और नानचाकू




 दरअसल, विश्व हिंदू परिषद ( VHP ) के काशी महानगर के सह मंत्री संजय हिंदू सिन्हा ( VHP Sanjay Hindu sinha ) ने लाइसेंसी तलवार देने की घोषणा की है। इसके लिए उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पर शनिवार को पोस्ट सभी से साझा की है। संजय हिंदू सिन्हा की फेसबुक पोस्ट पर कई लोगों ने प्रशिक्षण के लिए उत्सुकता भी जताई है। उन्हें संजय हिंदू सिन्हा ने बताया है कि वह सुबह 6 बजे और शाम 4 बजे तक सारनाथ इलाके के लोहिया नगर, आशापुर में स्थित बल उपासना केंद्र में लाठी, नानचाकू और तलवार चलाने के साथ कुंगफू का प्रशिक्षण ( VHP training ) भी देंगे। प्रशिक्षण के बाद लाठी, लाइसेंसी तलवार और नानचाकू फ्री में दिया जाएगा। संजय हिंदू सिन्हा की लाइसेंसी तलवार देने संबंधी घोषणा वाराणसी में सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है।

वाराणसी पुलिस की जांच पड़ताल शुरू

संजय हिंदू सिन्हा ( VHP Sanjay Hindu sinha ) की घोषणा को लेकर वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों का कहना है कि प्रकरण की जांच कराई जाएगी। नियम विरुद्ध कुछ मिला तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण की जानकारी मिलने पर पुलिस ( Varanasi Police ) ने जांच शुरू की है।

वहीं, विहिप ( VHP ) के काशी महानगर अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने कहा कि संजय सिन्हा की फेसबुक पोस्ट की जानकारी मिली है। यह उनकी व्यक्तिगत घोषणा है। उनकी घोषणा से संगठन या किसी भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता का कोई सरोकार नहीं है। विहित पदाधिकारी ने ( Sanjay Hindu sinha ) कहा है कि प्रशिक्षण लेने वाले को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सदस्यता शुल्क के लिए 100 रुपए देना होगा। विहिप के काशी महानगर के पदाधिकारी की यह घोषणा सोशल मीडिया पर वायरल है। प्र

ये है नियम

Banaras News : बता दें कि कानून के मुताबिक अगर आप 6 इंच से बड़ा चाकू, तलवार, बल्लम या भाला अपने पास रखते हैं तो उसके लिए पिस्टल और रिवॉल्वर के जैसे ही लाइसेंस लेना पड़ता है। निर्धारित समय पर लाइसेंस का नवीनीकरण भी कराना पड़ता है। ऐसा न करने पर केस दर्ज कर जेल भेजा जा सकता है।

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