UP : 638 बोतल शराब के साथ पकड़ा गया तस्कर, नकली ID के साथ कर रहा था सेना का जवान होने का दावा
दादर नगर हवेली से तस्करी कर बिहार ले जा रहा था अंग्रेजी शराब, अयोध्या में हाईवे पर पुलिस ने पकड़ा, कुल 638 बोतलअंग्रेजी शराब, कार, चार एटीएम व एक फर्जी आईडी बरामद....
जनज्वार ब्यूरो, अयोध्या। खुद को भारतीय थल सेना का जवान बताते हुए पुलिस पर रौब झांड़ना एक व्यक्ति को तब महंगा पड़ गया, जब उसकी असलियत खुली तो पता चला कि वह तो शराब तस्कर है। वह भारतीय थल सेना का फर्जी कार्मिक बन केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली से अंग्रेजी शराब की बड़ी खेत तस्करी कर बिहार ले जा रहा था।
अवैध शराब तस्करी की भनक अयोध्या जनपद पुलिस को लग गई और अयोध्या जिले की पटरंगा थाना पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर शराब की खेप बरामद कर ली। गौरतलब है कि बिहार प्रांत में शराब बिक्री पर प्रतिबंध है, ऐसे वहां महंगे दामों पर चोरी छुपे शराब बेची जाती है। गैर प्रांतों खासकर यूपी के रास्ते शराब की बड़ी खेप बिहार पहुंचाई जा रही है।
पंजाब, हरियाणा से भी तस्कर शराब बिहार भेजने में जुटे हुए हैं। जानकारी के अनुसार बुधवार 27 जनवरी को अपर पुलिस अधीक्षक देहात शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस उप महानिरीक्षक तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
इसी अभियान के तहत पटरंगा थाना पुलिस ने लखनऊ-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर थाना क्षेत्र के बाकरपुर स्थित पेट्रोल पम्म के पास एक कार स्विफ्ट डिजायर डीएन 09 एम 9089 को रोककर तलाशी ली तो उसमें ओल्डमाॅन्क 107 बोतल, मैक डावल्स 33 बोतल, रायल स्टैग 33 बोतल, इम्पीरियल ब्लू 475 बोतल यानी कुल 638 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गयी।
कार सवार विक्रम कुमार सिंह निवासी कमरथू थाना गायघाट जनपद मुजफ्फरपुर (बिहार) ने खुद को थल सेना कर्मी बताया और नेवी के रेजीमेंट कोर शाखा का पहचान पत्र दिखाकर पुलिस पर धौंस जमाने की कोशिश की। मामला संदिग्ध लगने के बाद कड़ाई से पूछताछ की गई और छानबीन की गई तो असलियत सामने आ गई।
कड़ी छानबीन में विक्रम कुमार सिंह ने शराब तस्करी का अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से अलग-अलग बैंकों के 4 एटीएम कार्ड और एक फर्जी आई कार्ड बरामद किये। अपर पुलिस अधीक्षक देहात शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण में पटरंगा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के अलावा धोखाधड़ी, षड्यंत्र और कॉपीराइट अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत करा चालान किया है।