आजमगढ़ में मांं-बेटी का बलात्कार करने के बाद 3 को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को फांसी की सजा

24 नंवबर 2019 की रात मुबारकपुर थाना अंतर्गत एक गांव से बाहर बने मकान में पति-पत्नी और उसके दुधमुंहे बच्चे की नृशंसता से हत्या कर दी गई थी, हत्या से पहले महिला और उसकी बच्ची से बलात्कार किया गया था...

Update: 2021-03-28 08:17 GMT

आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की एक अदालत ने एक शख्स को मौत की सजा सुनाई है। वह शख्स मुबारकपुर थाने के अंतर्गत आने वाले एक गांव में एक मां का दुष्कर्म करने के बाद चार महीने की बच्ची सहित परिवार के तीन सदस्यों की हत्या करने का दोषी पाया गया है। यह घटना 17 महीने पहले हुई थी और मारे गए दो अन्य लोग बच्ची की 30 वर्षीय मां और 35 वर्षीय पिता थे।

पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रामेंद्र कुमार ने तीनों हत्याओं और एक दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद नजीरुद्दीन को सजा सुनाई। न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि उसके द्वारा की गई हत्याएं अपराध की 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' श्रेणी में आती हैं। न्यायाधीश ने नजीरुद्दीन पर 9 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसमें कहा गया कि दुष्कर्म पीड़िता के परिवार को 1.5 लाख रुपये दिया जाएगा।

इस मामले को अदालत ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के तहत सुना, क्योंकि नजीरुद्दीन द्वारा किए गए अपराध में एक नाबालिग बच्ची की हत्या भी शामिल थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस और प्रॉसीक्यूशन टीम के सदस्यों के लिए एक लाख रुपये के इनाम की भी घोषणा की है। पोक्सो कोर्ट के जज ने 66 पेज के फैसले में इस घटना को बेहद क्रूर, अमानवीय, अवर्णनीय बताया और इसे दुर्लभ से दुर्लभतम् पाया।

गौरतलब है कि 24 नंवबर 2019 की रात मुबारकपुर थाना अंतर्गत एक गांव से बाहर बने मकान में पति-पत्नी और उसके दुधमुंहे बच्चे की नृशंसता से हत्या कर दी गई थी। दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए थे। घटना के खुलासे के लिए एसपी ने एसपी सिटी के निर्देशन में टीम गठित की थी। FIR में नामजद आरोपी इम्तेयाज नट को निर्दोष पाया था।

आरोपी नजीरूद्दीन उर्फ अउवा पउवा को दो दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया था। फिंगर प्रिंट मिलान और DNA टेस्ट भी कराया गया। एक सप्ताह के अंदर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। 12 दिन के अंदर अभियोन पक्ष के सभी गवाहों की गवाही कराई गई। हालांकि डीएनए रिपोर्ट में देर होने से सजा सुनाने में समय लगा।

अदालत ने सुनवाई के बाद नजीरूद्दीन उर्फ अउवा पउवा पुत्र अब्दुल अजीज अंसारी निवासी इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर को फांसी की सजा सुनाई है। 

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