उत्तरप्रदेश में फिर से लागू किया गया लाॅकडाउन, जानें गाइडलाइन में क्या है?
उत्तरप्रदेश में कोरोना के बढते मामलों को देखते हुए एक बार फिर से लाॅकडाउन लागू करना पड़ा है...
जनज्वार। उत्तरप्रदेश में कोरोना के बढते मामलों को देखते हुए एक बार फिर से लाॅकडाउन लागू कर दिया गया है। राज्य सरकार ने नौ जुलाई को जारी अपने आदेश में कहा है कि 10 जुलाई की रात दस बजे से 13 जुलाई की सुबह पांच बजे तक पूर्ण लाॅकडाउन राज्य में रहेगा। यानी 55 घंटे तक राज्य में पूर्ण लाॅकडाउन प्रभावी रहेगा।
सभी कार्यालय, बाजार और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। हालांकि आवश्यक सेवाओं को अनुमति दी जाएगी। ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा: यूपी सरकार #Lockdown https://t.co/Gbhbb2QO4n pic.twitter.com/Kup1MSFSjG
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 9, 2020
सरकार ने लाॅकडाउन के लिए अपनी गाइडलाइन भी जारी की है। गाइडलाइन में कहा गया है सभी कार्यालय, बाजार और व्ययसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। हालांकि आवश्यक सेवाओं की इस दौरान अनुमति रहेगी। जो विशेष ट्रेनें पहले से चल रही हैं, उनका परिचालन होगा।
उत्तरप्रदेश सरकार के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी के नाम से लाॅकडाउन का आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस के बढते संक्रमण और संक्रामक रोगों जैसे एनालिसफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने लाॅकडाउन लगाने का निर्णय लिया है।
जरूरी सेवा की बसों को छोड़ कर यूपी रोडवेज की सेवाएं प्रदेश में पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। हवाई माध्यम से आने जाने पर रोक नहीं रहेगी। मालवाहक वाहनों पर रोक नहीं रहेगी। हाइवे के किनारे पेट्रोल पंप व ढाबे खुले रहेंगे
ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति कल कारखाने खुले रहेंगे। वहां सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन होगा। आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोगों व प्रतिबंध से मुक्त अधिकारी कर्मचारी को पहचान पत्र का पालन करना होगा। शहरी इलाकों में लगातार चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़ कर बाकी बंद रहेंगे।
संक्रामक रोगों के रोकथाम हेतु काम करने वाले सर्विलांस टीम के लोग घर घर जाकर लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग करेंगे।