किशोरों को वयस्क जेलों में रखना उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना है: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 (संशोधित 2000) के अनुसर 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों एवं 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर बाल अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है...
दिनकर कुमार का विश्लेषण
जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून-विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहते हैं। कानूनी दृष्टिकोण से बाल अपराध 8 वर्ष से अधिक तथा 16 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कानूनी विरोधी कार्य है जिसे कानूनी कार्यवाही के लिये बाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता राष्ट्रीय अदालतों द्वारा बताई जाने वाली सबसे पुरानी अवधारणाओं में से एक है, और किशोरों को वयस्क जेलों में बंद करना कई पहलुओं में उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा को कहीं अधिक व्यापक व्याख्या मिली है और आज स्वीकार की गई धारणा यह है कि स्वतंत्रता में वे अधिकार और विशेषाधिकार शामिल हैं जिन्हें लंबे समय से खुशी की व्यवस्थित खोज के लिए आवश्यक माना जाता है।
पीठ ने 12 सितंबर को दिए एक फैसले में कहा, "यह कहने में कोई गुरेज नहीं हो सकता है कि किशोरों को वयस्क जेलों में बंद करना कई पहलुओं पर उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना है।" इसमें आगे कहा गया है, "किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता राष्ट्रीय अदालतों द्वारा बताई जाने वाली सबसे पुरानी अवधारणाओं में से एक है।''।
पीठ ने कहा कि किशोर न्याय प्रणाली के पदाधिकारियों में बच्चे के अधिकारों और संबंधित कर्तव्यों के बारे में जागरूकता कम है। इसने इस बात पर जोर दिया कि एक बार बच्चा वयस्क आपराधिक न्याय प्रणाली के जाल में फंस जाता है, तो बच्चे के लिए इससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। "कड़वी सच्चाई यह है कि कानूनी सहायता कार्यक्रम भी प्रणालीगत बाधाओं में फंस गए हैं और अक्सर यह केवल कार्यवाही के काफी देर से चरण में होता है कि व्यक्ति अधिकारों के बारे में जागरूक हो जाता है, जिसमें किशोरावस्था के आधार पर अलग-अलग व्यवहार करने का अधिकार भी शामिल है," बेंच ने कहा।
शीर्ष अदालत ने एक हत्या के दोषी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं "जिसने अपराध के समय नाबालिग होने का दावा किया।" याचिकाकर्ता, जिसकी आजीवन कारावास की सजा को 2016 में शीर्ष अदालत ने बरकरार रखा था, ने उत्तर प्रदेश सरकार को उसकी सही उम्र के सत्यापन के लिए निर्देश देने की मांग की।
याचिकाकर्ता विनोद कटारा की ओर से पेश अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने कहा कि उनके मुवक्किल ने किशोर होने की दलील नहीं दी थी, फिर भी कानून उन्हें किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के संबंध में इस समय भी इस तरह की याचिका दायर करने की अनुमति देता है। याचिकाकर्ता को परिवार रजिस्टर प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ, जहां उसका जन्म वर्ष 1968 दिखाया गया था, और दावा किया कि अपराध के समय वह 14 वर्ष का था।
पीठ ने कहा: "ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ समय बाद, रिट आवेदक यूपी पंचायत राज (परिवार रजिस्टरों का रखरखाव) नियम, 1970 के तहत जारी परिवार रजिस्टर दिनांक 02.03.2021 के रूप में एक दस्तावेज प्राप्त करने की स्थिति में था। फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट में रिट आवेदक का जन्म वर्ष 1968 के रूप में दिखाया गया है"। इसने नोट किया कि यह रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजी साक्ष्य हैं जो कानून की नजर में एक किशोर की उम्र निर्धारित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
शीर्ष अदालत ने कहा कि रिट आवेदक के खिलाफ सभी बाधाओं के बावजूद, वह अभी भी न्याय के व्यापक हित में मामले को देखना चाहेगी और सिविल अस्पताल, इलाहाबाद में याचिकाकर्ता के लिए अस्थि परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण का निर्देश दिया। इसमें आगे कहा गया है कि इस तरह के परीक्षण तीन डॉक्टरों की एक टीम द्वारा किए जाएंगे, जिनमें से एक रेडियोलॉजी विभाग का प्रमुख होना चाहिए।
"हम सत्र न्यायालय, आगरा को इस आदेश के संचार की तारीख से एक महीने के भीतर कानून के संबंध में रिट आवेदक के किशोर होने के दावे की जांच करने का निर्देश देते हैं", यह कहा।
शीर्ष अदालत ने सत्र अदालत को याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत परिवार रजिस्टर को सत्यापित करने का निर्देश दिया। "यह दस्तावेज़ महत्व रखता है, विशेष रूप से इस तथ्य के आलोक में कि ऑसिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट घटना की तारीख पर रिट आवेदक की सही उम्र निर्धारित करने में पूरी तरह से सहायक नहीं हो सकती है", बेंच ने कहा।
भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 (संशोधित 2000) के अनुसर 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों एवं 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर बाल अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। बाल अपराध की अधिकतम आयु सीमा अलग-अलग राज्यों मे अलग-अलग है। इस आधार पर किसी भी राज्य द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत बालक द्वारा किया गया कानूनी विरोधी कार्य बाल अपराध है।
बीबीसी हिंदी में छपी खबर के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र की बाल अधिकारों पर बनी कनवेंशन ये कहती है कि 18 साल की उम्र से कम के किशोरों को नाबालिग ही माना जाए। भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। कनवेंशन ये भी कहती है कि ऐसे बाल-अपराधियों को वयस्कों से अलग समझा जाए और समाज में उनके पुनर्वास के लिए सरकारें हर कदम उठाएं ताकि इन किशोरों पर किसी तरह का कोई कलंक ना लगे। इसकी प्रेरणा ब्रिटेन और अमरीका में लागू ऐसी ही 'सेक्स ओफ़ेन्डर रेजिस्ट्री' से ली गई है।
ब्रिटेन में इस 'रेजिस्टर' के तहत यौन अपराध करने वाले वयस्क और नाबालिग, सभी के नाम, पते, जन्म तिथि और नैशनल इंश्योरेंस नंबर पुलिस को दिए जाते हैं। अगर ये लोग कहीं जाएं या अपना पता बदलें तो इन्हें खुद पुलिस को ये जानकारी देनी होती है वर्ना उन्हें फिर जेल हो सकती है। हालांकि ये नाम सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं।अमरीका में भी 'सेक्स ओफ़ेन्डर रेजिस्ट्री' बनाई गई है।
18 राज्यों के अलावा बाकि राज्यों में नाबालिग अपराधियों के नाम इसमें नहीं रखे जाते। पर ये 'रेजिस्ट्री' सार्वजनिक है, यानि इसमें नया नाम आते ही उस व्यक्ति के घर के आसपास रहनेवालों को चिट्ठी भेजकर उस रिहा हुए अपराधी की सूचना दी जाती है। ब्रिटेन और अमरीका में क़ानून के सामने बालिग माने जाने की उम्र सीमाएं अलग हैं और इनको दिए जाने वाली सज़ा भी अलग-अलग है।