UKSSSC Paper Leak Case : पेपर लीक मामले में 7 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, केस में जोड़ी गई थीं नई धाराएं
UKSSSC Paper Leak Case : सहायक निजी सचिव समेत 5 आरोपियों को मिली जमानत, STF के पास नहीं हैं पक्के सबूत
UKSSSC Paper Leak Case : उत्तराखंड ( Uttarakhand ) के यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले ( UKSSSC Paper Leak Case ) में जेल में बंद सात आरोपियों की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। गौरतलब है कि इस मुकदमे में पिछले दिनों अपराधिक साजिश और विश्वास का अपराधिक हनन की धाराएं जोड़ी थीं। ऐसे में आरोपियों के अधिवक्ताओं ने प्रार्थना पत्रों पर बल नहीं दिया। लिहाजा कोर्ट ने गुणदोष के आधार पर प्रार्थना पत्रों को रद्द कर दिया। बता दें कि अब पहले उन्हें लोअर कोर्ट में नई धाराओं में जमानत अर्जी लगानी होगी।
इन आरोपियों ने कोर्ट में लगाई जमानत की अर्जी
जानकारी के लिए आपको बता दें कि स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले ( UKSSSC Paper Leak Case ) के आरोपी चंदन मनराल, तनुज शर्मा, दीपक सिंह, बलवंत सिंह रौतेला, सचिन, विनोद जोशी की ओर से जमानत के लिए चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय में अर्जी लगाई गई थी। बता दें कि इससे पहले इनकी न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता जेके जोशी कोर्ट में उपस्थित हुए।
केस में जोड़ी गई थीं अपराधिक षडयंत्र और विश्वास का अपराधिक हनन की धाराएं
जानकारी के आपको बता दें कि उत्तराखंड के यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ हाल ही में इस मुकदमे में आपराधिक षड्यंत्र (आईपीसी 120बी) और विश्वास का आपराधिक हनन (आईपीसी 409) की धाराएं जोड़ी गई थी। नियमानुसार आरोपियों को इन धाराओं में भी जमानत के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में अर्जी लगानी होगी। इसके बाद यह जमानत अर्जी वहां खारिज होने की दशा में ही सत्र न्यायालय जमानत अर्जी पर विचार कर सकता है। लिहाजा आरोपियों के अधिवक्ताओं ने प्रार्थनापत्रों पर बल नहीं दिया। ऐसे में अदालत ने इन अर्जियों को खारिज कर दिया।
तीन एक्सपर्ट लोगों की बनेगी कमेटी
देहरादून उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की महत्वपूर्ण बैठक आयोग के दफ्तर में संपन्न हो गई है। जानकारी देते हुए यूकेएसएसएससी चेयरमैन जीएस मार्तोलिया ने बताया है कि बोर्ड ने तीन एक्सपर्ट लोगों की कमेटी बनाने का निर्णय लिया है, इसमें कार्मिक विधि व आईटी का एक्सपर्ट शामिल होगा।