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Agra Crime News : किशोरी से गैंगरेप और हत्या के मामले में दस महीने में आया फैसला, दोषी को हुई आजीवन कारावास की सजा

Janjwar Desk
27 Jan 2022 9:41 PM IST
Agra Crime News : किशोरी से गैंगरेप और हत्या के मामले में दस महीने में आया फैसला, दोषी को हुई आजीवन कारावास की सजा
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किशोरी से गैंगरेप और हत्या के मामले में दस महीने में आया फैसला

Agra Crime News : उत्तर प्रदेश के आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र के एक गांव में 13 साल की किशोरी की 19 मार्च 2021 को सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या और साक्ष्य नष्ट करने के मामले में कोर्ट ने दस महीने बाद अपना फैसला सुनाया है...

Agra Crime News : उत्तर प्रदेश के आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र के एक गांव में 13 साल की किशोरी की 19 मार्च 2021 को सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या और साक्ष्य नष्ट करने के मामले में कोर्ट ने दस महीने बाद अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में स्पेशल जज (पाक्सो एक्ट) प्रमेंद्र कुमार ने आज गुरुवार 27 जनवरी को एक आरोपी राहुल गोला को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 65 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। बता दें कि इस मामले में दूसरा आरोपी नाबालिग है। इसलिए उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड के सुपुर्द किया गया है।

यह था मामला

बता दें कि दस महीने पहले घटित इस मामले में घटना वाले दिन दोपहर दो बजे किशोरी घर के पास ही शौच के लिए गई थी। इसके बाद वापस नहीं आई। परिजनों ने उसकी तलाश की। दो घंटे बाद उसका शव घर के पास ही जंगल में तालाब के पास पड़ा मिला। जिसके बाद इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस घटना के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए थे। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की थी। गांव में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई थी। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 40 से अधिक युवकों को चिह्नित किया था। इसके बाद पूछताछ की गई थी।

दो आरोपियों की गिरफ्तारी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मामले में पुलिस ने 48 घंटे बाद घटना का खुलासा किया था। दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दो आरोपियों में एक गांव की ही राहुल गोला और एक उसका दोस्त किशोर शामिल थे। जिसके बाद में सामूहिक दुष्कर्म की धारा लगाई गई। विशेष लोक अभियोजक विमलेश आनंद का कहना है कि वादी सहित दस गवाह और सुबूत पेश किए। नाबालिग आरोपी का मामला किशोर न्याय बोर्ड के सुपुर्द किया गया था।

आरोपी को सुनाई गई सजा

बता दें कि आज इस मामले का फैसला सुनते हुए कोर्ट ने अभियुक्त राहुल को दोषी पाया| जिसके बाद कोर्ट ने दोषी को सामूहिक दुष्कर्म में आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये, हत्या में आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये और साक्ष्य नष्ट करने में तीन साल के कारावास व15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने अर्थदंड राशि में से आधी रकम मृतका के परिजनों को भी दिलाने के आदेश दिए है|

यह हुई थी घटना

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 19 मार्च 2021 को किशोरी घर से दोपहर दो बजे निकली थी| जब वह घर वापस नहीं आई तो तलाश करने पर शाम चार बजे उसका शव घर से 200 मीटर की दूरी पर जंगल में मिला। उसके गले में दुपट्टा कसा हुआ था। किशोरी के घर से सौ मीटर की दूरी पर जंगल था। 200 मीटर की दूरी पर तालाब था। बता दें कि किशोरी की हत्या के शव को घसीटकर तालाब में फेंका गया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से किशोरी के कपडे़, बोतल और चप्पल बरामद की थीं। वहीं आरोपियों की कीचड़ में सनी चप्पल भी मिली थीं।

बताया गया था कि आरोपी राहुल किशोरी के पिता की सब्जी के ठेले पर काम करता था। घटना से एक साल पहले वह उनके घर में झांक रहा था। किशोरी के चाचा ने देख लिया था। उसकी पिटाई की थी। तब से परिवार से दुश्मनी मान रहा था।

आरोपी ने ऐसे दिया था वारदात को अंजाम

इस मामले में पुलिस ने आरोपियों से जब पूछताछ की तो आरोपियों ने बताया था कि वह किशोरी का इंतजार उसके घर के पास पानी की टंकी के पास खड़े होकर कर रहे थे। जब वो घर से बाहर निकली तो पीछे चल दिए। राहुल ने पहले पकड़ा। किशोरी ने राहुल के थप्पड़ मार दिया। वह चीखने भी लगी। राहुल ने उसके मुंह में दुपट्टा भर दिया, जिससे उसकी आवाज दब गई।

नाबालिग ने किशोरी के हाथ और पैर पकड़ लिए थे। दोनों ने दुष्कर्म किया। मुंह और नाक दबाकर किशोरी की हत्या कर दी थी। तालाब में शव फेंकने के बाद दोनों जंगल के अंदर मऊ गांव में चले गए। बाद में घर आकर कपड़े बदल लिए थे। अंतिम संस्कार में भी दोनों शामिल हुए थे।

मामले में ये थे अहम साक्ष्य

इस केस के विवेचक निरीक्षक कमलेश सिंह ने कहा कि साक्ष्य के रूप में खून से सनी मिट्टी, आरोपियों के खून और कीचड़ से सने कपड़े, चप्पल, एवं मृतका के कपड़ों की जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा था, केस में डीएनए जांच अहम रही। डीएनए के नमूने फोरेंसिक लैब गाजियाबाद भेजे गए थे। ये साक्ष्य इस केस में अहम थे।

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