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Fodder Scam : डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव को बड़ी राहत, 10 लाख जुर्माना जमा करने की शर्त पर झारखंड हाईकोर्ट ने दी जमानत

Janjwar Desk
22 April 2022 7:01 AM GMT
Bihar News : दिल्ली से पटना तक लालू प्रसाद यादव के 17 ठिकानों पर CBI की रेड, राबड़ी आवास पर भी छापे, बढ़ी मुश्किलें
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Bihar News : दिल्ली से पटना तक लालू प्रसाद यादव के 17 ठिकानों पर CBI की रेड, राबड़ी आवास पर भी छापे, बढ़ी मुश्किलें

Fodder scam : झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने आधी सजा पूरी करने के बाद लालू यादव को जमानत दे दी है।

Fodder Scam : झारखंड के डोरंडा कोषागार मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ( Jharkhand High Court ) ने लालू यादव ( Lalu yadav ) को बड़ी राहत दी है। झारखंड हाईकोर्ट ( Jharkhand High Court ) ने आधी सजा पूरी करने के बाद लालू यादव (Jharkhand High Court ) को जमानत दे दी है। लालू यादव ने झारखंड हाईकोर्ट ( Jharkhand High Court ) की अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। सीबीआई ( CBI) ने जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट में दायर शपथपत्र में कहा था कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू की आधी सजा अभी पूरी नहीं हुई है।

1 लाख जमानत राशि और 10 लाख जुर्माना जमा करने का आदेश

झारखंड हाईकोर्ट से ने राजद प्रमुख लालू यादव को चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में जमानत पर छोड़ने का फैसला सुनाया है। उन्हें आधी हिरासत और स्वास्थ्य के मुद्दों के एक समान मानदंड पर जमानत दी गई है। अब उन्हें जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। लालू यादव के वकील का कहना है कि उन्हें 1 लाख रुपए की जमानत राशि और 10 लाख रुपए जुर्माना जमा करना होगा।

इस आधार पर लालू को मिली जमानत

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने जमानत के पक्ष में कई दलीलें पेश की। लालू यादव के वकील ने उनकी बढ़ती उम्र और बीमारी के अलावा आधी सजा जेल में काटने का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी। दूसरी तरफ केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू की आधी सजा अभी पूरी नहीं हुई है तो ऐसे में उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए।

जमानत के लिए दायर की थी याचिका

बता दें कि लालू प्रसाद ( Lalu Yadav ) को सीबीआई ( CBI ) की विशेष अदालत ने बहुचर्चित चारा घोटाला ( Fodder Scam ) के सबसे बड़े मामले में दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद लालू प्रसाद की ओर से सजा के खिलाफ हाईकोर्ट ( Jharkhand High Court ) में अपील याचिका दायर की गई थी। साथ ही जमानत के लिए भी याचिका दायर की थी। उसी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई और उच्च न्यायालय ने अपना फैसला लालू यादव के पक्ष में दिया।

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