पटना हाईकोर्ट ने जलजमाव को लेकर नीतीश सरकार को लगाई फटकार, कहा 2 घंटे की बारिश में क्यों है बुरा हाल
जनज्वार ब्यूरो, पटना। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में होने वाले जलजमाव को लेकर नीतीश सरकार को फटकार लगाते हुए तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कल 26 जून को हुई सुनवाई के दौरान कहा कि हर साल यहां जलजमाव होता है, याचिका दायर होती है। सरकारी महकमा हर साल जलनिकासी की समस्या दूर करने का दावा करता है। इसके बावजूद दो घंटे की बारिश में पटना की सड़कों पर जलजमाव कैसे हो जाता है। पिछले साल के जलजमाव के बाद क्या उपाय किए गए हैं। सरकार और नगर निगम कोर्ट में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करे।
पीआईएल फोरम नाम की संस्था ने जलजमाव को लेकर पटना हाईकोर्ट में लोकहित याचिका दायर की है। उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की है।
पिछले कुछ दिनों से पटना में हो रही बारिश के कारण इस बार भी कई इलाकों में जलजमाव की समस्या हो गई है। पिछले वर्ष 5 दिनों की बारिश के कारण हुए जलजमाव से पटना डूब गया था। कई इलाकों में 5-6 फीट तक पानी भर गया था और सड़कों पर नाव चलाने पड़े थे। लोग हफ्तों घरों में कैद हो गए थे और बड़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा था। सरकार और पटना नगर निगम की तैयारियों के दावों के बीच इस साल भी पहली ही बारिश में पटना के ज्यादातर इलाकों में जलजमाव हो गया था।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सवाल उठाया कि प्रत्येक वर्ष शहर में हुए जलजमाव को लेकर केस दायर किया जाता है। सरकार हर बार कोर्ट को भरोसा देती है कि जलजमाव की समस्या का समाधान कर लिया जाएगा,लेकिन समस्या यथावत है। स्थिति लगातार बिगड़ती ही जा रही है और आज भी पटना की सड़कों पर कई जगह जलजमाव है।
संस्था की ओर से पेश हुए अधिवक्ता शशिभूषण कुमार ने कहा 'हर साल सरकार दावे और वादे करती है पर शहर में जलजमाव की समस्या बनी हुई है। थोड़ी देर की बारिश में ही शहर डूब जाता है। कई क्षेत्रों में समस्या विकराल रूप ले लेती है और महीनों बाद जलजमाव से छुटकारा मिलता है।'