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Elgar Parishad Case : कौन हैं सुहासिनी मुले जो बनी गौतम नवलखा की जमानतदार

Janjwar Desk
17 Nov 2022 7:59 AM IST
Elgar Parishad Case : कौन हैं सुहासिनी मुले जो बनीं गौतम नवलखा की जमानतदार
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Elgar Parishad Case : कौन हैं सुहासिनी मुले जो बनीं गौतम नवलखा की जमानतदार

Elgar Parishad Case : अभिनेत्री सुहासिनी मुले ( Sahasini Mulay ) ने एनआईए को बताया कि वह 30 साल से ज्यादा समय से नवलखा ( Gautam Navlakha ) को जानती हैं। वह अतीत में पहले किसी के लिए जमानतदार के रूप में प्रस्तुत नहीं हुईं और यह अदालत में उनकी पहली पेशी है।

Elgar Parishad Case : साल 2020 में एल्गार परिषद-माओवादी संपर्क मामले में अभिनेत्री सुहासिनी मुले ( Suhasini Mulay ) ने सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा ( Gautam Navlakha ) की जमानत ली है। अब नवलखा को जेल से रिहा करके घर में नजरबंद किया जा सकता है। नवलखा की उम्र 70 साल है और वह अप्रैल 2020 से जेल में हैं। साथ ही वह कई बीमारियों से भी जूझ रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय ने 10 नवंबर को उनकी याचिका पर उन्हें एक महीने घर में नजरबंद रखने की अनुमति दी थी। शीर्ष अदालत ने कहा था कि 48 घंटे के अंदर आदेश का पालन होना चाहिए लेकिन वह अब भी जेल में हैं क्योंकि अभीत क रिहाई की औपचारिकताएं पूरी नहीं हो सकी है।

एक दिन पहले भुवन शोम और हू तू तू जैसी फिल्मों में काम कर चुकीं मुले राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA ) के मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश राजेश कटारिया के समक्ष पेश हुईं और कहा कि वह नवलखा ( Gautam navlakha ) के लिए जमानतदार बनने के लिए तैयार हैं। यानि उन्होंने नवलखा की जमानत ली है। उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी ली है कि जेल से रिहा होने वाला व्यक्ति निर्देश मिलने पर अदालत में पेश होगा।

सुहासिनी मुले ( Suhasini Mulay ) 30 साल से ज्यादा समय से नवलखा को जानती हैं क्योंकि नवलखा दिल्ली से हैं जहां वह कुछ समय रही हैं। मुले ने अदालत में यह भी कहा कि वह अतीत में पहले किसी के लिए जमानतदार के रूप में प्रस्तुत नहीं हुईं और यह अदालत में उनकी पहली पेशी है।

7 दिन पहले शीर्ष अदालत ने दी थी जमानत

सामाजिक कार्यकर्ता गौतम अदलखा को 10 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। शीर्ष अदालत ने नवलखा के घर में नजरबंद करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। अदालत ने कहा था कि पहली नजर में उनकी मेडिकल रिपोर्ट को खारिज करने का कोई कारण नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि वह मामले से जुड़े लोगों और गवाहों से भी बात नहीं करेंगे। गौतम नवलखा की पार्टनर सहबा हुसैन को साथ रहने की इजाजत दे दी थी। जस्टिस केएम जोसेफ और हृषिकेश रॉय की बेंच ने कहा था कि हाउस अरेस्ट ऑर्डर को 48 घंटे के भीतर लागू किया जाना चाहिए। बेंच ने नवलखा को 2.4 लाख रुपये बतौर जमानत जमा करने का भी निर्देश दिया था।

कौन हैं सुहासिनी मुले

सुहासिनी मुले एक सशक्त अभिनेत्री हैं। वह डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म निर्माता भी है। चार बार डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के लिए उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता है। 2011 में वह चर्चा में उस समय आ गईं जब 60 साल की उम्र में शादी करने का फैसला लिया। मुंबई में रहने वाली सुहासिनी ने प्रोफेसर अतुल गुर्तु से शादी की।

Elgar Parishad Case : बता दें कि 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित 'एल्गार परिषद' सम्मेलन में दिये गये कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित है। पुलिस का दावा है कि भाषणों से अगले दिन पुणे जिले के कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक के पास हिंसा भड़क गई थी। पुणे पुलिस ने दावा किया था कि प्रतिबंधित नक्सली संगठनों से जुड़े लोगों ने सम्मेलन का आयोजन किया था। इस मामले में इससे पहले भी नवलखा हाउस अरेस्ट के रूप में रह चुके हैं। अप्रैल 2020 से वह जेल में हैं।

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