Government Advisory to Media : दिल्ली हिंसा और भारत-यूक्रेन युद्ध के टीवी कवरेज पर केन्द्र सरकार ने जतायी नाराजगी, जानिए टीवी चैनलों को क्या हिदायत दी गयी?
Government Advisory to Media : दिल्ली हिंसा और भारत-यूक्रेन युद्ध के टीवी कवरेज पर केन्द्र सरकार ने जतायी नाराजगी, जानिए टीवी चैनलों को क्या हिदायत दी गयी?
Government Advisory on Media : दिल्ली (Delhi) में जहांगीरपुरी हिंसा (Jahangirpuri Violence) और रूस-यूक्रेन युद्ध (Ukraine-Russia War) की मीडिया कवरेज (Media Coverage) पर केन्द्र सरकार (Central Government) ने आपत्ति जतायी है। शनिवार 23 अप्रैल को जारी किए गए एक सख्त दिशानिर्देश में केन्द्र सरकार की ओर से न्यूज चैनलों को कहा गया है कि जरूरी प्रावधानों और कानूनें के तहत जो प्रोग्राम कोड (Program Code) बनाए गए हैं उनका विभिन्न मामलों के कवरेज के दौरान सख्ती से पालन किया जाए।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Information and Broadcasting Ministry) की ओर से जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि यूक्रेन-रूस युद्ध (Ukraine-Russia War ) पर रिपोर्टिंग करते समय समाचार एंकरों (News Anchors) ने कई अतिशयोक्तिपूर्ण बयानों का सहारा लिया गया। इसके साथ ही सरकार की ओर से यह भी कहा गया है दिल्ली हिंसा (Delhi Violence) के दौरान निंदनीय सुर्खियों और टैगलाइनों के साथ असत्यापित सीसीटीवी फुटेज का सहारा लेकर घटनाओं की जांच प्रक्रिया को बाधित किया गया।
रूस-यूक्रेन संघर्ष पर मनगढंत तरह से स्टोरी और उन्हें ग़लत तरीके से पेश न किया जाए: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय #RussiaUkraineWar @MIB_Hindi @ianuragthakur pic.twitter.com/wevxyU8aQT
— डीडी न्यूज़ (@DDNewsHindi) April 23, 2022
सरकार की ओर से मीडिया के लिए जारी दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि कई चैनलों पर उत्तर-पश्चिम दिल्ली की घटनाओं पर हुई बहस के दौरान असंसदीय, उत्तेजक और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भाषा का भी इस्तेमाल किया गया है, यह चिंताजनक है।
आपको बता दें कि बीते सप्ताल 16 अप्रैल को महावीर जयंती के दौरान निकले गए जुलूस के समय उत्तर पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में दो पक्षों के बीच विवाद गया था। इस घटना के दौरान हुई फायरिंग में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में साफ-साफ शब्दों में कई चैनलों के समाचार सामग्री प्रकाशित करने और उसके संचालन की प्रक्रिया पर गंभीर चिंता व्यक्त की गयी है।
मंत्रालय की ओर से जारी एकडवाइजरी (Advisory) में टेलीविजन चैनलों को सख्त लहजे में सलाह दी गयी है कि वे केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 और उसके तहत नियमों और प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली किसी भी सामग्री को प्रकाशित और प्रसारित करने से बचें।
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