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Lakhimpur Kheri Violence : 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया मंत्रीपुत्र आशीष मिश्र

Janjwar Desk
11 Oct 2021 5:46 PM IST
Lakhimpur Kheri Violence : 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया मंत्रीपुत्र आशीष मिश्र
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(आशीष मिश्र का फाइल फोटो)

Lakhimpur Kheri Violence : आशीष मिश्रा को शनिवार 9 अक्टूबर की रात 11 घंटे एसआईटी की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें कोर्ट ले जाया गया जहां उन्हें जेल भेज दिया गया....

जनज्वार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri Violence) के मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र (Ashish Mishra) को तीन दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पुलिस को रिमांड की इजाजत दे दी।

अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में पेश हुए अधिवक्ता एसपी यादव ने बताया कि एसआईटी ने 14 दिन की रिमांड की अर्जी दी थी जिसमें से तीन दिन की पुलिस रिमांड की स्वीकृति मिली है। स्वीकृति शर्तों के साथ है, जिसमें 12 अक्टूबर सुबह 10 बजे से 15 अक्टूब तड़के 3 बजे तक रिमांड की अवधि रहेगी। साथ ही आशीष मिश्र का मेडिकल कराया जाएगा और पूछताछ के दौरान उनके अधिवक्ता भी मौजूद रह सकेंगे।

आशीष मिश्र को शनिवार 9 अक्टूबर की रात 11 घंटे एसआईटी की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें कोर्ट ले जाया गया जहां उन्हें जेल भेज दिया गया। अगले दिन रविवार होने के चलते कोर्ट बंद रहा।

पुलिस (UP Police) ने बताया कि आशीष ने सवालों का ठीक से जवाब नहीं दिया और सहयोग नहीं किया। वह सही बातें नहीं बता रहे थे इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। एक पुलिस अधिकारी ने आशीष से 11 घंटे लंबी पूछताछ के दौरान करीब 32 सवाल पूछे लेकिन हर सवाल का उनके पास एक ही जवाब था कि मैं उस जगह पर मौजूद नहीं था जहां घटना हुई थी। आशीष की ओर से पुलिस रिमांड के लिए अर्जी गई थी। रिमांड को लेकर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई।

आशीष मिश्र के खिलाफ दर्ज एफआईआर (FIR) में दावा किया गया है कि आशीष मिश्र ने किसानों पर गोलियां चलाई थीं और वह किसानों को कुचलने वाली कार में भी मौजूद था। आशीष मिश्र के खिलाफ बहराइच जिले निवासी जगजीत सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी।

आशीष मिश्र के खिलाफ आईपीसी की धारा 147/148/149 (दंगों से संबंधित), 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना), 338 (किसी शख्स को चोट पहुंचाना जिससे उसकी जान को खतरा हो), 304-ए (लापरवाही से मौत), 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश रचना) के तहत केस दर्ज है।

क्या था मामला

बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) में किसानों के द्वारा रविवार 3 अक्टूबर को प्रदर्शन किया जा रहा था। तभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र (Ajay Mishra) के बेटे आशीष ने कथित तौर पर वाहन प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर चढ़ा दिया। इस घटना में आठ लोगों समेत चार किसानों की मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित किसानों ने वाहनों को आग के हवाले कर दिया। वहीं दूसरी ओर इस घटना के बाद से विपक्ष सरकार पर हमलावर है।

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