मोदी सरकार ने Digital Media को बताया खतरनाक, किया जाएगा नियंत्रित, सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा
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जनज्वार, नई दिल्ली। सुदर्शन टीवी चैनल मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल किया है। सेंट्रल गवर्मेंट का कहना है कि वेब आधारित डिजिटल मीडिया को विनियमित करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट दिशानिर्देशों पर विचार करना चाहता है तो कोर्ट को वेब आधारित डिजिटल मीडिया को विनियमित करना होगा।
केंद्र सरकार ने कहा कि वेब आधारित डिजिटल मीडिया ने जहरीली नफरत फैलाते हुए जानबूझकर न केवल हिंसा को बल्कि आतंकवाद को भी बढ़ावा दिया है। वेब आधारित डिजिटल मीडिया व्यक्तियों और संस्थानों की छवि को धूमिल करने में सक्षम है। साथ ही केंद्र का कहना है की यह प्रथा खतरनाक है।
Regulate digital media, not TV, Centre tells SC - Times of India https://t.co/mceUKbSsMo pic.twitter.com/YA3dGPmt27
— Supreme Court India (@SupremeCourtFan) September 18, 2020
केंद्र सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दायरे को बड़ा नहीं करना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए दिशानिर्देशों को बनाए रखना चाहिए। साथ ही कहा इस मामले को विधायिका पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट दिशा-निर्देश देना चाहता है तो वेब पत्रिकाओं, वेब आधारित समाचार चैनलों और वेब अखबारों को शामिल करें क्योंकि उनकी न सिर्फ व्यापक पहुंच है बल्कि यह पूरी तरह से अनियंत्रित है।