Mumbai Sakinaka Rape Case : दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, बताया दुर्लभ मामला
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Mumbai Sakinaka Rape Case : मुंबई (Mumbai) के साकीनाका रेप (Mumbai Sakinaka Rape Case) और हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी के लिए सजा का ऐलान किया है। आरोपी मोहन चौहान को दिंडोशी कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि पुछले साल सितंबर में मोहन चौहान ने एक महिला के साथ रेप कर उनकी निर्मम हत्या कर दी थी, जिसके बाद 11 सितंबर को पीड़ित महिला ने महाराष्ट्र (Maharshtra) की राजधानी मुंबई (Mumbai Sakinaka Rape Case) के राजवाड़ी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था।
कोर्ट ने इस मामले को बताया दुर्लभ
कोर्ट ने इस मामले को दुर्लभ बताते हुए कहा है कि मामलों में दोषी को कड़ी सजा देना जरूरी है। राज्य सरकार ने कोर्ट से आरोपी को फंसी की सजा देने की मांग की थी। कोर्ट ने राज्य का निवेदन स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता की आंत को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था, जिससे उसका पाचन तंत्र पूरी तरह खराब हो गया था।
आरोपी ने पार की थी दरिंदगी की सारी हदें
आरोपी मोहन चौहान ने 32 साल की महिला के साथ अंधेरी के साकीनाका (Mumbai Sakinaka Rape Case) इलाके में दरिंदगी की हदें पार कर दी थीं। उसने पहले महिला के साथ रेप (Mumbai Sakinaka Rape Case) किया और फिर प्राइवेट में रोड डालकर हत्या कर दी। आरोपी मोहन चौहान पेशे से ड्राइवर था। कोर्ट में जब मामले की सुनवाई चल रही थी तब वह पीड़ित पक्ष के वकीलों को गालियां भी देता था। सरकारी वकील ने तभी कहा था कि इसमें सुधार की गुंजाइस नहीं है।
आरोपी ने कोर्ट में रोते हुए खुद को बताया निर्दोष
सोमवार को कोर्ट ने मोहन चौहान को रेप और मर्डर के मामले में दोषी करार दिया था। कोर्ट में जब दोषी से पूछा गया कि उसे कितनी सजा मिलनी चाहिए तो वह जोर-जोर से रोने लगा और आरोप लगाने लगा कि उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। वहीं दोषी के वकील ने कहा कि यह दुर्लभ मामला नहीं है क्योंकि घटना के बाद भी पीड़िता जिंदा थी और अच्छे इलाज से उसे बचाया जा सकता था।
प्राइवेट पार्ट में डाली गई थी रोड
घटना के बाद एक वॉचमैन ने महिला को घायल अवस्था में देखा था और इसके बाद पुलिस को जानकारी दी थी। इसके बाद पीड़िता को घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया जहां एक दिन बाद उसने दम तोड़ दिया। अस्पातल में मेडिकल जांच में पता चला था कि उसके प्राइवेट पार्ट में रोड डाला गया है, जिसकी वजह से आंतें फट गईं।
सरकारी वकील ने दी ये दलीलें
सरकारी वकील ने कहा कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी इस तरह से चुपचाप चला गया। जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। इस मामले में सरकार की तरफ से 37 गवाह पेश किए गए थे। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज भी सबूत में शामिल था।