NCST News : एसटी आयोग ने कलेक्टर को गिरफ्तार कर पेश करने के लिए जारी किया वारंट
NCST News : एसटी आयोग ने कलेक्टर को गिरफ्तार कर पेश करने का जारी किया वारंट
NCST News : राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (National Commission for Scheduled Tribes) ने ओडीशा (Odisha) के DGP को केंयोंझर जिले के कलेक्टर (Collector) को गिरफ्तार (Arrest) कर दिल्ली (New Delhi) में आयोग के दफ्तर में पेश करने के लिए वारंट जारी कर दिया है। आयोग ने ओडीसा के डीजीपी को इस बावत निर्देश भी जारी किया है।
केयोंझर के कलेक्टर आशीष ठाकरे (Collector Ashish Thackery) के खिलाफ यह आदेश आयोग के सम्मन पर उपस्थित नहीं होने और आयोग के निर्देशों की बार-बार अनदेखी करने के बाद आया है। आपको बता दें कि एनएसटी देश की एक स्वायत्त इकाई है जिसके पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 (Article 338) के तहत सिविल कोर्ट (Civil Court) के अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार है।
आयोग ने ओडीसा के डीजीपी सुनील कुमार बंसल (DGP Sunil Kumar Bansal) को निर्देश दिया है कि वे कलेक्टर ठाकरे को गिरफ्तार करें और उन्हें दिल्ली में आयोग के दफ्तार के सामने पेश करें। आयोग की ओर से यह वारंट सोमवार 11 अप्रैल को जारी किया था।
इसके साथ ही डीजीपी को आयोग की ओर से उन सारे मामलों की जानकारी भी दी गयी है जिनमें कियोंझर जिले के कलेक्टर आशीष ठाकरे को गवाही देने के लिए आयोग के सामने उपस्थित होता था पर वे एक के बाद एक कई निर्देशों के बाद भी लगातार अनुपस्थित रहे हैं।
आयोग की ओर से साल 2011 बैच के आईएएस अशीष ठाकरे को जून 2021 के बाद से कई समन भेजे गए थे। कलेक्टर ठाकरे ने आयोग की ओर से जारी समन का कोई जवाब नहीं दिया था।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की ओर से ओडीसा डीजीपी को भेजे गए कलेक्टर के खिलाफ जारी वारंट में कहा गया है कि अशीष ठाकरे जो ओडीशा के क्योंझर जिले के कलेक्टर और डीएम हैं को 23 मार्च 2022 को एक समन जारी किया गया था जिसमें उन्हे 04 अप्रैल 2022 को शाम चार बजे तक आयोग के सामने उपस्थित होने को कहा गया था पर वे उपस्थित नहीं हुए।
इसलिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 ए कंडिका 8 के तहत मिले हुए सिविल कोर्ट के अधिकारों का प्रयोग करते हुए आपको यह आदेश जारी करता है कि आप अशीष ठाकरे को गिरफ्तार कर उन्हें नई दिल्ली में आयोग के दफ्तर में पेश करें।
आयोग की ओर से ओडीशा डीजीपी को यह भी निर्देश दिया गया था कि आप 13 अप्रैल 2022 को सुबह 11 बजे तक इस वारंट का जवाब आयोग को भेजकर यह भी बताएं कि इस मामले में कार्रवाई किस दिन और किस तरीके से की जाएगी या अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो उसका कारण बताएं।
इस बारे में जब अधिक जानकारी के लिए समाचारपत्र टेलीग्राफ की ओर से ओडीसा डीजीपी और क्योंझर कलेक्टर से संपर्क करने की कोशिश की गयी तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया।